चंडीगढ़, डेस्क रिपोर्ट केंद्र सरकार (Modi government) ने कर्मचारियों के लिए 7th pay commission महंगाई भत्ता (DA) दरों की घोषणा की है। जिसके बाद राज्य सरकार ने भी अपने वैसे कर्मचारियों को तोहफा दिया है, जो 6वें वेतन आयोग के वेतन का लाभ ले रहे हैं। दरअसल वैसे कर्मचारी जो 6वें वेतन आयोग (6th pay commission) के अनुसार पूर्व-संशोधित ग्रेड वेतन में अपना वेतन (salary) प्राप्त कर रहे हैं। सरकार के कहा कि इन कर्मचारियों के लिए संशोधित 25% डीए बढ़ोतरी 1 जुलाई 2021 से प्रभावी होगा।
दरअसल हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार वेतन ले रहे कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। कर्मचारियों के वेतन में 25 फीसद की बढ़ोतरी की गई है। जिसे बाद कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 164% से बढ़ाकर 189 फीसद कर दिया गया है। वहीं बढ़े हुए दिए का लाभ कर्मचारियों को 1 जुलाई से देय होगा।

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हरियाणा सरकार के कर्मचारियों की उपरोक्त श्रेणियों (छठे वेतन आयोग के अनुसार पूर्व-संशोधित वेतनमान में वेतन प्राप्त करने) के लिए स्वीकार्य डीए की दर मौजूदा 01.07.2021 से मूल वेतन का 164% से 189% तक बढ़ाई जाएगी। व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों की उपरोक्त श्रेणियों (छठवें वेतन आयोग के अनुसार पूर्व-संशोधित वेतनमान में वेतन प्राप्त करने) के लिए स्वीकार्य डीए की दर से बढ़ाया जाएगा।
व्यय विभाग ने आगे स्पष्ट किया कि संशोधित डीए दर 01.01.2020, 01.07.2020 और 01.01.2021 को अतिरिक्त किस्तों को समाहित करती है। यह भी स्पष्ट किया कि छठे वेतन आयोग के कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 की अवधि के लिए डीए 164% है। यानी 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 की अवधि के लिए इन कर्मचारियों को कोई डीए बकाया (arrears) नहीं दिया जाएगा।
इससे पहले केंद्र सरकार ने 5वें और 6ठे वेतनमान प्राप्त करें कर्मचारियों को बड़ी राहत दी थी। जहां उनके डीए में बढ़ोतरी की गई थी। DA 25 में फीसद की बढ़ोतरी के साथ ही केंद्र सरकार के गृह विभाग ने ज्ञापन जारी किया था। ज्ञापन के मुताबिक केंद्र सरकार और स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) की दरों में संशोधन किया गया था। बदलावों के साथ यह ज्ञापन उन कर्मचारियों पर लागू होगा जो 5वें वेतन आयोग और छठे वेतन आयोग के अनुसार वेतन लेते हैं।
कार्यालय ज्ञापन में आगे कहा गया था कि इन कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2020 से 30 जून 2021 तक कोई DA बकाया नहीं दिया जाएगा। कार्यालय ज्ञापन ने आगे खुलासा किया कि 1 जनवरी, 2020 से 30 जून, 2021 की अवधि के लिए DA , पांचवें वेतन आयोग और छठे वेतन आयोग दोनों के लिए नहीं बदला जाएगा। इस अवधि के दौरान, कर्मचारियों को पांचवें वेतन आयोग के लिए 312% और छठे वेतन आयोग के लिए 164% मिलता रहेगा।