भोपाल, डेस्क रिपोर्ट मध्यप्रदेश (MP) में राज्य सूचना आयुक्त (State Information Commissioner) ने लोक निर्माण विभाग PWD के जबलपुर के कार्यपालन अभियंता गोपाल गुप्ता (gopal gupta) पर 25000 का जुर्माना ठोका है। दरअसल सूचना के अधिकार उल्लंघन मामले में कार्यपालन अभियंता पर यह कार्रवाई की गई है।
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बता दे कि अधिवक्ता अरुण कुमार जैन द्वारा तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी PWD, कार्यपालन अभियंता गोपाल गुप्ता से जानकारी मांगी गई थी। वही अपीलकर्ता को उपलब्ध कराई गई जानकारी से अधिवक्ता अरुण कुमार जैन संतुष्ट नहीं थे।
जिसके बाद अरुण कुमार गुप्ता द्वारा एक बार फिर से कार्रवाई संचालित की गई लेकिन अपीलकर्ता फिर भी संतुष्ट नहीं मिले। संतुष्ट उत्तर ना मिलने की वजह से अपील करता ने एक नए सिरे से अपील दायर की गई। वही परेशान करने की नियत से बिना किसी ठोस आधार के अपीलकर्ता पर 20 रुपए जमा करने को कहा गया।
इतना ही नहीं अपीलकर्ता को अधिकृत व्यक्ति द्वारा संपूर्ण जानकारी उपलब्ध भी नहीं कराई गई। लोक सूचना अधिकारी ने इस मामले में स्वयं को सूचना के अधिकार का उल्लंघन का दोषी पाया है। इसके साथ ही मामले की गंभीरता को लेते हुए कार्यपालन अभियंता गोपाल गुप्ता पर 25000 रुपए का जुर्माना ठोका है।