Bhopal News : बिल्डिंग परमिशन पर तय किए गए नए नियम, सूचना जारी, पालन ना करने पर होगी कार्रवाई

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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (MP) में बिल्डिंग परमिशन (building permit) को लेकर नगर निगम (Municipal council) द्वारा व्यवस्था की गई है। भवन को अग्नि दुर्घटना (fire accident) से बचाने संबंधी सुझाव और सेवाओं के लिए Bhopal नगर निगम द्वारा फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र(fire no objection certificate)  प्राप्त करना अनिवार्य किया गया है। इतना ही नहीं इस फायर अनापत्ति प्रमाणपत्र का सालाना ऑडिट (Audit) कराना भी अनिवार्य होगा।

वही अग्नि दुर्घटना से बचा संबंधित सुझाव सहित अन्य सेवाओं के लिए प्रमाण पत्र जारी करने का शुल्क ₹1500 रुपए निर्धारित किया गया है। भवन निर्माता 2000 रुपए तक का शुल्क लेकर 2000 वर्ग फीट आकार के भवन का फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं ।वहीं दो हजार से 5000 वर्ग फीट के निर्माण के लिए 3000 रुपए, 5000 से 15000 वर्ग फीट के लिए 5000 रुपए और 15000 से 25000 वर्ष के लिए 7000 रुपए  तय किए गए हैं। जबकि 25 हजार से अधिक क्षेत्र के लिए न्यूनतम 8000 रुपए शुल्क राशि तय की गई है।


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Kashish Trivedi

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