HC का बड़ा एक्शन, लापरवाह कर्मचारियों पर लगाया 1 लाख 40 हजार रुपए का जुर्माना, आदेश जारी

Kashish Trivedi
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Madhya Pradesh highcourt

जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (MP High court) द्वारा दिए गए आदेश के मुताबिक जवाब पेश करने में देरी करना नगर निगम के अधिकारियों (MP Officer) के लिए महंगा पड़ गया । दरअसल जबलपुर नगर निगम के अधिकारियों पर हाईकोर्ट द्वारा जवाब पेश करने पर ₹10-10 हजार रूपए के जुर्माने लगाए गए हैं। 14 मामले में यह जुर्माना अधिकारियों पर लगाया गया है।

दरअसल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने नगर निगम जबलपुर के अधिकारियों पर ₹1,40,000 का जुर्माना लगा दिया है। इस मामले में न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल 5 साल में जवाब पेश ना करने पर यह सख्त कार्रवाई की गई है। वही कोर्ट ने साफ कहा है कि 14 अलग-अलग मामलों में यह कार्रवाई की गई है। नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों को ₹10-10 हजार रुपए जमा करने होंगे।

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इस मामले में अगली सुनवाई 15 फरवरी को होगी। बता दे कि इसके लिए 24 अप्रैल 2017 को जारी नोटिस का जवाब मांगने के बाद भी नगर निगम के अधिकारियों द्वारा तय समय पर जवाब पेश नहीं किया गया था। जिसके बाद कोर्ट ने नाराजगी के साथ यह कड़ी कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही साथ हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि 1 सप्ताह के अंदर कुल ₹140000 के साथ इन अधिकारी कर्मचारियों को अपनी जवाब पेश करने होंगे

इसके लिए उन्हें अंतिम मोहलत दी गई है। इतना ही नहीं कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि नगर निगम के कोष से यह देते समय पर जवाब पेश करने के साथ राशि जमा नहीं की जाती है तो ऐसे लापरवाह बरतने वाले जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी से व्यक्तिगत रूप से वसूली की जाएगी। इसके लिए 15 फरवरी की तिथि निर्धारित की गई है।


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