SAHARA को बड़ा झटका, 3 कंपनियां नहीं ले सकेगी लोगों से जमा राशि, केंद्र सरकार का बड़ा बयान

Kashish Trivedi
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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi high court) ने सहारा समूह (SAHARA Group) को बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल केंद्र सरकार ने सहारा समूह के 3 फर्म पर जमा राशि कलेक्ट करने के नियम को प्रतिबंधित कर दिया है। इसके साथ ही अब सहारा समूह की तीन फर्म सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड (Sahara Credit Cooperative Society Ltd.), सहारा यूनिवर्सल मल्टीपरपज सोसायटी लिमिटेड (Sahara Universal Multipurpose Society Ltd.) और सहारा इंडिया क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (Sahara India Credit Co-Operative Society Ltd.) को अदालत ने जनता से अब कोई भी राशि जमा लेने से मना कर दिया है।

इस मामले में केंद्र सरकार ने कहा कि अब यह तीनों पर में किसी भी व्यक्ति से कोई भी राशि जमा लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है। साथ ही केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान भी जारी किया, जिसमें कहा गया कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 22 मार्च के आदेश के तहत अब सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड लखनऊ उत्तर प्रदेश, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपरपज सोसायटी लिमिटेड भोपाल, मध्य प्रदेश और सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड कोलकाता पश्चिम बंगाल को जनता से अब कोई भी राशि जमा नहीं लेनी है।

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इसके साथ ही जमा राशि एकत्र करने से उन्हें रोक दिया गया। जानकारी के मुताबिक सहारा समूह द्वारा अक्टूबर 2020 में कहा गया था कि 75 दिनों में अपनी चार सभी सहकारी ऋण समितियों के 10 लाख से अधिक सदस्यों को उन्होंने 3226 करोड़ रुपए का भुगतान किया है।

इतना ही नहीं SAHARA ने अपनी तरफ से जारी दलील में कहा था कि मुख्य रूप से उच्चतम न्यायालय द्वारा 8 वर्ष से लगाए गए प्रतिबंध के कारण कुछ लोगों के भुगतान में देरी हुई है जबकि ब्याज राशि सहित सहारा ने अब तक ₹22000 करोड़ रुपए SAHARA-SEBI खाते में जमा हैं। हालांकि अब दिल्ली हाई कोर्ट की रोक के बाद केंद्र सरकार ने भी इन तीनों फर्म को किसी भी तरह की जमा राशि कलेक्ट करने से अदालत के प्रतिबंधित का समर्थन कर दिया है। जिसके बाद इन कंपनियों में अब लोग पैसा जमा नहीं कर सकेंगे।


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