अतिथि विद्वानों के हित में MP हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, हटाने पर लगाई रोक, शासन-प्रशासन को नोटिस जारी

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जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (MP High court) ने अतिथि शिक्षकों (MP Guest Teachers) को बड़ी राहत दी है। दरअसल एक महत्वपूर्ण सुनवाई के दौरान जबलपुर हाईकोर्ट ने सेवारत अतिथि विद्वानों को हटाने पर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश के साथ राज्य शासन और विश्वविद्यालय प्रशासन सहित अन्य को नोटिस (Notice) जारी कर दिया है। इसमें उन्हें उचित जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ और न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगल पीठ ने शहडोल के पंडित शंभूनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय में सेवारत अतिथि विद्वानों के मामले की सुनवाई की। इस दौरान याचिकाकर्ता गीता मिश्रा की तरफ से वकील वृंदावन तिवारी ने पक्ष रखा। जिसमें दलील देते हुए उन्होंने कहा कि पंडित शंभूनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय शहडोल की स्थापना 2016 में हुई है लेकिन अब तक वहां पर नियमित नियुक्तियां नहीं की जा रही है।


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Kashish Trivedi

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