हाई कोर्ट ने शासकीय आदेश पर लगाई रोक, राज्य शासन को दी 90 दिन की मोहलत, नए सिरे से विचार करने के आदेश

जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (MP High court) ने राज्य शासन के आदेश को निरस्त कर दिया है। साथ ही राज्य शासन को नए सिरे से पंचायत सचिव (Panchayat Secretary) के अधिकार मामले में विचार करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने आदेश में कहा है कि जिस तरह से पंचायत सचिव को क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर उनके मूल पद से अलग किया गया है, वह पूर्ण रुप से अवैधानिक है। वही 90 दिन के भीतर नए सिरे से विचार कर इस मामले में जवाब पेश करने के निर्देश देते हुए अदालत ने कहा है कि इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बता दें कि बैतूल निवासी पंचायत सचिव पीयूष कुमार बारई की तरफ से याचिका दायर की गई थी। जिस पर पक्ष रखते हुए अधिवक्ता विवेक रंजन पांडे ने दलील दी कि आर्थिक अनियमितता के आरोप में कलेक्टर ने 20 मई 2011 को पंचायत सचिव के अधिकार छीनकर उन्हें मूल पद से अलग कर दिया था साथ ही f.i.r. दर्ज कराने के निर्देश दिए थे।


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Kashish Trivedi

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