Sun, Dec 28, 2025

UGC का बड़ा फैसला, छात्राओं को दी बड़ी राहत, नोटिस जारी

Written by:Kashish Trivedi
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UGC का बड़ा फैसला, छात्राओं को दी बड़ी राहत, नोटिस जारी

नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। यूजीसी (UG) ने महिला छात्राओं (women students) के लिए राहत भरा निर्णय लिया है। दरअसल छात्राओं को भी मातृत्व अवकाश (maternity leave) प्रदान किया जाएगा। इसके लिए यूजीसी द्वारा सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को नोटिस जारी कर दिया गया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने सभी विश्वविद्यालयों (universites) के कुलपतियों से स्नातक (graduate) और स्नातकोत्तर (post graduate) कार्यक्रमों में नामांकित महिला छात्रों को मातृत्व अवकाश और उपस्थिति संबंधी छूट देने के लिए उचित नियम और मानदंड तैयार करने को कहा है।

University Grant commission ने UGC (M.Phil और PhD के पुरस्कार के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2016 में एक प्रावधान किया है। जिसमें कहा गया है कि “महिला उम्मीदवार को एमफिल और पीएचडी की पूरी अवधि में एक बार 240 दिनों के लिए मातृत्व अवकाश या चाइल्डकैअर अवकाश प्रदान किया जा सकता है।

आधिकारिक अधिसूचना में लिखा है कि उपरोक्त के अलावा, सभी उच्च शिक्षा संस्थानों (HEI) से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित संस्थान / संबद्ध कॉलेजों में नामांकित महिला छात्रों को मातृत्व अवकाश देने के संबंध में उचित नियम / मानदंड तैयार करें और उपस्थिति से संबंधित सभी छूट / छूट भी प्रदान करें। महिला छात्रों के लिए आवश्यक समझे जाने वाले परीक्षा फॉर्म या किसी अन्य सुविधा को जमा करने की तारीख में विस्तार किया जाए।

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विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने छात्राओं के लिए मातृत्व अवकाश के संबंध में एक नोटिस प्रकाशित किया है। अधिक विवरण आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। यूजीसी ने छात्राओं को मैटरनिटी लीव देने का नोटिस जारी किया है। यूजीसी ने कहा कि उसने यूसीसी यूजीसी (एम.फिल./पी.एच.डी डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम 2016 में एक प्रावधान किया है ताकि एम.फिल/पीएचडी की अवधि में महिला उम्मीदवार को एक बार 240 दिनों तक मातृत्व अवकाश/बाल देखभाल अवकाश प्रदान किया जा सके।

उपरोक्त के अलावा, सभी उच्च शिक्षा संस्थानों (HEI) से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित संस्थान/संबद्ध कॉलेजों में नामांकित महिला छात्रों को मातृत्व अवकाश देने के संबंध में उचित नियम/मानदंड तैयार करें और उपस्थिति, विस्तार से संबंधित सभी छूट/छूट भी प्रदान करें। यूजीसी ने कहा कि अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम करने वाली महिला छात्रों के लिए परीक्षा फॉर्म या कोई अन्य सुविधा आवश्यक मानी जाती है।

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https://www.ugc.ac.in/pdfnews/8721265_MaternityLeave-to-Women-Student.pdf