कर्मचारियों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा, DA की दरों में संशोधन, वित्त विभाग ने जारी किया आदेश, खाते में 38000 तक बढ़ेगी राशि

Kashish Trivedi
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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों के डीए (Employees DA) में वृद्धि करने के बाद अब 1987 और 1993 के आधार पर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में आईडीए वेतनमान (IDA Pay scale) के बाद बोर्ड स्तर के नीचे के अधिकारी और गैर संघीय पर्यवेक्षक के डीए की दरों (DA Hike) में संशोधन किया गया है। जिसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है। नवीन आदेश के जरिए 1 अक्टूबर 2022 से कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।

आदेश में कहा गया है कि इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन के पैरा संख्या 4 का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है। सं. 2(50)/86-डीपीई(डब्ल्यूसी) दिनांक 19.07.1995 जिसमें बोर्ड स्तर पर पद धारण करने वाले अधिकारियों को देय महंगाई भत्ते की दरों का उल्लेख किया गया है। उक्त कार्यालय ज्ञापन के अनुबंध-III में वर्णित डीए योजना के अनुसार, महंगाई भत्ते की किश्तें प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर से देय हो जाती हैं, जो कि त्रैमासिक सूचकांक औसत 1099 (1960=100) से ऊपर मूल्य वृद्धि पर आधारित है।

इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन के क्रम में दिनांक 13.07.2022 के समसंख्यक के अनुसार, 1992 के वेतनमान के आईडीए पैटर्न का पालन करने वाले सीपीएसई के बोर्ड स्तर के पद, बोर्ड स्तर के पद से नीचे और गैर-संघीय पर्यवेक्षकों के अधिकारियों को 01.10.2022 से देय डीए की दरों को निम्नानुसार संशोधित किया जा सकता है: –

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जून, 2022 से अगस्त, 2022 की तिमाही के लिए औसत AICPI (1960=100) 8531 है। प्रतिशत में लिंक बिंदु की वृद्धि [(8531-1099)/1099*100] 676.3% है। 01.10.2022 से प्रभावी विभिन्न वेतन श्रेणियों के लिए डीए दरें

विभिन्न वेतन श्रेणियों के लिए डीए दरें:

मूल वेतन–प्रति माह डीए दरें

  • वेतन का 3500 — 676.3% तक न्यूनतम रु. 14864/-
  • 3500 रुपये से अधिक और 6500 रुपये तक —(वेतन का 507.2% न्यूनतम 23671/- रुपये के अधीन)
  • 6500 रुपये से अधिक और 9500 रुपये तक — 405.8% वेतन के अधीन न्यूनतम 32968/-
  • 9500 रुपये से अधिक — 338.2% वेतन के अधीन न्यूनतम 38595/- रुपये

1.10.2022 से न्यूट्रलाइजेशन की पुरानी प्रणाली में 45 अंकों की वृद्धि के लिए 2.00 रुपये प्रति पॉइंट शिफ्ट में देय आईडीए की मात्रा 290/- रुपये हो सकती है और एआईसीपीआई 8531 पर, 1987 वेतनमान के सीपीएसई में आईडीए पैटर्न का पालन करने वाले बोर्ड स्तर के पद, बोर्ड स्तर के पद से नीचे के अधिकारियों और गैर-संघीय पर्यवेक्षकों को 15651.75 रुपये डीए देय हो सकता है। महंगाई भत्ते के भुगतान में 50 पैसे और उससे अधिक के अंशों को अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जा सकता है और 50 पैसे से कम के अंशों को अनदेखा किया जा सकता है।


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