भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) द्वारा उम्मीदवारों (candidates) के लिए बड़ी सूचना जारी की गई है। दरअसल महत्वपूर्ण सूचना मैं उम्मीदवारों के रोजगार पंजीयन (employment registration) संबंधित समस्याओं का समाधान किया गया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (Madhya Pradesh Public Service Commission) की ओर से जारी विज्ञापन में बताया गया कि मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के मुताबिक मध्य प्रदेश रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
वहीं कई परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को रोजगार कार्यालय में जीवित होने की स्थिति में बड़ा झटका दिया गया है। दरअसल कई परीक्षाओं में कई अभ्यर्थियों द्वारा कटऑफ (cutoff) पार करने के बाद भी उन्हें इंटरव्यू के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है। इसके पीछे का कारण रोजगार कार्यालय में उनका जीवित पंजीयन ना होना है।
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ऐसी स्थिति में MPPSC की तरफ से जारी सूचना में बताया गया है कि यदि परीक्षाओं के लिए आवेदन करने के बाद यदि उम्मीदवारों के रोजगार पंजीयन की अवधि समाप्त हो जाता है। ऐसे में उम्मीदवारों को क्या करना चाहिए। दरअसल जारी सूचना के मुताबिक उम्मीदवारों को आवेदन करते समय रोजगार कार्यालय के जीवित पंजीयन क्रमांक और दिन का उल्लेख ऑनलाइन आवेदन में किया गया है। वही क्रमांक और अंतिम चयन तक मानी रहेगा भले ही उसकी वैधता अवधि पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए।
इसके अलावा अभ्यर्थियों को कहा गया कि यदि ऑनलाइन आवेदन के पश्चात और इंटरव्यू के पूर्व पंजीयन अवधि समाप्त हो जाती है तो अपने रोजगार पंजीयन का नवीनीकरण कर दोनों पंजीयन प्रमाण पत्र के साथ इंटरव्यू में उपस्थित हो सकते हैं। ऐसा करने की स्थिति में अभ्यर्थियों के आवेदन सुरक्षित रहेंगे और उनके फॉर्म को निरस्त नहीं किया जाएगा।