कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, नियुक्ति प्रक्रिया के नियम में बदलाव, इस तरह मिलेगा लाभ, लौटाई जाएगी राशि

Kashish Trivedi
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देहरादून, डेस्क रिपोर्ट। राज्य सरकार (state government) ने कर्मचारियों (employees) के लिए बड़ी घोषणा की है। दरअसल आउटसोर्सिंग कर्मचारी (outsource employees) की तैनाती के लिए नियम में बदलाव किए गए हैं। मेडिकल कॉलेज अस्पताल सहित नर्सिंग कॉलेज से हटाए गए स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली के लिए अब नए नियम लागू किए गए हैं। वही सभी कर्मचारियों की बहाली UPNL- PRD के तहत ही की जाएगी।

इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा बयान सामने है। दरअसल उत्तराखंड के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल नर्सिंग होम में हटाए गए। स्वास्थ्य कर्मचारियों की तैनाती द्वारा की जाएगी लेकिन यह तैनाती उपनल पीआरडी के जरिए ही होगी। वही ऐसे कर्मचारी जो उपनल पीआरडी की सब शर्त को पूरा नहीं करते उन्हें प्राइवेट आउट सोर्स एजेंसियों के जरिए ही भर्ती में रखा जाएगा।

 कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर, नियम तय, स्थानांतरण पर नवीन दिशा-निर्देश जारी, मिलेगा लाभ

इसीलिए चिकित्सा शिक्षा विभाग के अफसरों को स्वास्थ्य मंत्री ने बड़े निर्देश दिया है। मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों के द्वारा नियुक्ति आउटसोर्स एजेंसी के जरिए कराई जाएगी। इसके लिए कर्मचारियों से ₹40000 सिक्योरिटी वसूल की जा रही थी। जिसको मामले को संज्ञान में लेते हुए स्वास्थ्य मंत्री धनराज सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे।

बड़े निर्देश देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पूर्व सैनिक की सम्बन्ध में कोई कर्मचारी उपनल के तहत आउटसोर्स कर्मचारी के तौर पर नियुक्त नहीं हो पा रहा है तो उसे पीआरडी के जरिए नियुक्ति दी जाएगी। वहीं उन्होंने कर्मचारियों से सिक्योरिटी वसूल रहे फॉर्म के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए थे।

निर्देश देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकारी मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों का और उसके जरिए नियुक्ति देने के लिए कंसलटेंसी द्वारा सिक्योरिटी मनी वसूली जा रही थी। जिसे अब वापस करना होगा। वही रिफंड कर सिक्योरिटी मनी नहीं लौटाई जाती है तो फर्म को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा और दूसरी एजेंसी को यह काम दिया जाएगा।


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