भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों (MP Employees) के लिए बड़ी खबर है। दरअसल उनकी सेवा वृद्धि (service enhancement) के लिए गाइडलाइन (guideline) जारी कर दी गई है। 4 मई को जारी किए गए आदेश में सभी कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा में वृद्धि दी जाएगी।मध्यप्रदेश शासन राज्य शिक्षा केंद्र (state education center) द्वारा प्रदेश में संचालित कस्तूरबा गांधी विद्यालय और नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास में कार्यरत सभी कर्मचारियों को सेवा वृद्धि की जाएगी। इसके लिए गाइडलाइन जारी किया गया। जिला स्तर पर सभी कर्मचारियों को सेवा वृद्धि के लिए नियम भी तय किए गए हैं।
जरी नियम के मुताबिक धनराजू एस, संचालक, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश के सभी कलेक्टरों के नाम आदेश जारी किए हैं। इसमें कहा गया कि प्रदेश में संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और नेताजी सुभाष चंद्र बोस और बालक छात्रावास में कार्यरत कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा वृद्धि का अधिकार जिला नियुक्ति समिति और शेष कर्मचारियों की सेवा वृद्धि कार्यकाल शाला प्रबंधन समिति को दिया गया है।
MP : स्व सहायता समूह की महिलाओं के लिए राज्य शासन की बड़ी तैयारी, मिलेगी नियुक्ति
वहीं कर्मचारियों के परफॉर्मेंस के आधार पर उन्हें सेवा वृद्धि करके मानदेय दिया जाएगा। इसके लिए अन्य नियम भी तय किया गया है। जिसमें यदि किसी कारण से सेवा वृद्धि नहीं की गई है तो यह गलती कर्मचारी की नहीं बल्कि जिला नियुक्ति समिति अथवा शाला प्रबंध समिति की है।
वही कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय बालिका और बालक छात्रावास में जिन कर्मचारियों की नियुक्ति जिस स्तर पर की गई है। उनकी सेवा वृद्धि शासन के प्रावधान के अनुरूप की जाएगी। 31 मई 2022 तक अनिवार्य रूप से सभी कर्मचारियों की नियुक्ति और उनके सेवा वृद्धि का अधिकार उन्हें दिया जाए। इसके निर्देश भी राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक धनराजू एस ने दी है।