नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। लाखों पेंशनर्स (pensioners) के लिए बड़ी खबर है। दरअसल केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 (Central Civil Services Pension Rules 2021) के तहत पेंशन भोगियों (pensioners) को प्रदान किए जाने वाले पेंशन-अनुकंपा भत्ता (compassionate allowance) में उनकी आयु अनुसार वृद्धि देखने को मिलेगी। नए नियम के तहत एक सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारी द्वारा 80 वर्षों से अधिक की आयु पूरी करने के बाद उन्हें केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम के तहत स्वीकार की गई पेंशन और अनुकंपा के अलावा अतिरिक्त पेंशन और अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता (Additional Pension and Additional Compassionate Allowance) उपलब्ध कराया जाएगा।
वहीं नए नियम के तहत अतिरिक्त पेंशन-अतिरिक्त अनुकंपा भत्ते का भुगतान महीने के पहले दिन से देना अनिवार्य होगा। जिस महीने पेंशन या अनुकंपा प्रदान किया जाता है। इसके अलावा सेवा की अवधि निर्धारित करते समय और उसकी गणना करते वक्त 3 महीने और उसे अधिक के बराबर 1 वर्ष के अंश को छह मासिक अवधि और एक सेवा सत्र माना जाता है। इसके अलावा पेंशन भोगियों को पेंशन में मिलने वाली राशि यदि किसी महीने बंद कर दी जाए तो उस महीने के अंश के लिए पेंशन की राशि को अगले उचित रुपए में पूर्ण अंकित कर पेंशन का भुगतान किया जाता है।
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इसके तहत 1942 के 15 सितंबर को जन्म लेने वाले पेंशन भोगियों की पेंशन 1 सितंबर 2022 से पात्र मानी जाएगी। वही पेंशन भोगियों को एक सितंबर 2022 से मूल पेंशन के 20% की दर से अतिरिक्त पेंशन उपलब्ध होंगे। केंद्र सरकार द्वारा 20 दिसंबर 2021 को केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 को अधिसूचना में शामिल किया गया था। CCS पेंशन नियम के तहत 31 दिसंबर 2003 से पहले नियुक्त शासकीय कर्मचारियों पर यह नियम लागू होंगे। इनमें नागरिक सरकारी कर्मचारी सहित रक्षा सेवाओं के शासकीय कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है।
- पेंशन के नए नियम के तहत 80 वर्ष से अधिक और 85 वर्ष से कम पेंशन भोगियों को मूल पेंशन अनुकंपा भत्ता का 20% अतिरिक्त उपलब्ध कराया जाएगा।
- इसके अलावा 85 वर्ष से अधिक उम्र 90 वर्ष से कम पेंशन कर्मियों को मूल वेतन अनुकंपा भत्ता का 30% अतिरिक्त पेंशन और भत्ता उपलब्ध कराया जाएगा।
- जबकि 90 वर्ष से अधिक और 95 वर्ष से कम पेंशन भोगियों को मूल पेंशन अनुकंपा भत्ता का 40% अतिरिक्त पेंशन और अनुकंपा भत्ता उपलब्ध कराया जाता है।
- जबकि 95 वर्ष से अधिक और 100 वर्ष से कम पेंशन भोगियों को मूल पेंशन-अनुकंपा भत्ता का 50% उपलब्ध कराया जाता है।
- वहीं 100 वर्ष या उससे अधिक के पेंशन भोगियों को मूल पेंशन-अनुकंपा भत्ता का 100% अतिरिक्त पेंशन के रूप में उपलब्ध कराया जाता है।