Government Employees Transfer ban 2023: सरकारी कर्मचारियों-अधिकारियों के लिए बड़ी खबर है। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादलों पर रोक लगा दी है। यह 15 जनवरी 2023 से लागू होगा। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिए है।
यह आदेश शिक्षा विभाग को छोड़कर राज्य सेवा के कर्मचारियों और अधिकारियों पर मान्य होंगे। आदेशानुसार, जो व्यक्ति पहले से एपीओ चल रहे हैं या किसी दूसरे कारण से उन्हें इच्छित पद पर दोबारा लगाया जाता है तो उसके लिए संबंधित विभाग के एचओडी जिम्मेदार होंगे। विभाग ने मार्च 2022 के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि बिना सरकार के संज्ञान में लाए हुए ऐसे अधिकारी-कर्मचारी को पोस्टिंग नहीं दे।
आदेश में कहा गया है कि 15 जनवरी के बाद सीएम अशोक गहलोत की अनुमति से ही तबादले होंगे। सभी विभागों के एसीएस, सचिव और विभागों के अध्यक्षों से कहा कि गया है कि बैन लगने के बावजूद कोई प्रकरण राज्य सरकार के ध्यान में आया तो जिम्मेदारी विभागों के प्रमुखों की होगी। प्रतिबंध के आदेश राज्य सरकार के सभी निगमों, मंडलों और स्वायत्तशासी संस्थाओं पर भी लागू होंगे।
बता दे कि राज्य सरकार ने करीब 1 साल बाद तबादलों पर लगी रोक को हटाई थी। इससे पहले सरकार ने 14 जुलाई 2021 को तबादलों से रोक हटाई थी। सरकार ने 14 जुलाई से 14 अगस्त तक तबादलों से प्रतिबंध को हटाया था।अब राज्य सरकार ने एक साल फिर से तबादलों को रोक लगा दी है। अगले साल राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं।