भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं (MP Electricity consumers) के लिए बड़ी खबर है। राज्य शासन द्वारा बिजली बिल (electricity bill) में 30% की छूट दी जा सकती है। दरअसल शनिवार 14 मई को नेशनल लोक अदालत (National Lok Adalat) आयोजित किया जाना है। जिसमें बिजली के बकाया प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी (MP West Zone Electricity Distribution Company) के लिए तैयारी की जा रही है।
जानकारी के मुताबिक मालवा और निमाड़ के 44 स्थान पर आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में बिजली के बकाया प्रकरण के समाधान के लिए प्रयास किए जाएंगे। वहीं लोक अदालत में प्री लिटिगेशन स्तर के प्रकरण की सिविल दायित्व मूल राशि प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसके साथ ही साथ ब्याज में शत प्रतिशत की छूट मिलेगी।
मध्य प्रदेश में बिजली बिल में 30 प्रतिशत छूट का ऐलान किया गया। 14 मई को भरे जाने वाली बिजली बिल में छूट दी जाएगी। वहीं 14 मई को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत ने मध्य प्रदेश विद्युत क्षेत्र वितरण कंपनी द्वारा पुराने बिजली प्रकरण पर 30 प्रतिशत छूट का ऐलान किया गया है।
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इस मामले में मुख्य महाप्रबंधक रिंकेश कुमार वैश्य की जानकारी की माने तो प्रबंध निदेशक अमित तोमर के निर्देशन पर कंपनी द्वारा 425 वितरण केंद्र के माध्यम से लोक अदालत के लिए तैयारी पूरी की गई है। वहीं लोक अदालत ने 2003 की धारा 126 और 135 के तहत बिजली चोरी और अनियमितता के प्रकरणों में समझौता किया जाएगा।
इसके साथ ही साथ निम्न दाब क्षेत्र के समस्त घरेलू समस्त कृषि सहित पांच किलो वाट के गैर घरेलू और 10 अश्वशक्ति भारतीय औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट की भी घोषणा की गई। इसके लिए प्री लिटिगेशन स्तर सिविल दायित्व की राशि पर 30% जबकि ब्याज की राशि पर 100% की छूट दी जाएगी। वही लिटिगेशन स्तर के प्रकरण में स्तर सिविल दायित्व की राशि पर 20% और ब्याज की राशि पर 100% छूट का ऐलान किया गया है।
जानकारी की माने तो उसे संकलित सिविल दायित्व अपराध समन राशि और ब्याज की राशि का एकमुश्त भुगतान उपभोक्ताओं को करना होगा। साथ ही इंदौर सहित मालवा निमाड़ के 15 जिले में बिजली कंपनी के 425 कार्यालय में लोक अदालत की तैयारी की गई।