भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के निजी स्कूलों के लिए बड़ी खबर है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम में निःशुल्क अध्ययनरत बच्चों की सत्र 2020-21 की फीस प्रतिपूर्ति के लिए राज्य शिक्षा केंद्र ने 116 करोड़ से ज्यादा की राशि स्वीकृत कर दी है। इसका लाभ 22 जिलों को मिलेगा, बाकी की राशि जल्द जारी होगी। वही सभी जिलों के कलेक्टर्स को संबंधित स्कूलों के बैंक खाते में स्वीकृत राशि हस्तांतरित के निर्देश दिए गए है।
स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) एवं सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इन्दर सिंह परमार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम में निःशुल्क अध्ययनरत बच्चों की सत्र 2020-21 की फीस प्रतिपूर्ति के लिए 116 करोड़ से ज्यादा की राशि स्वीकृत कर संबंधित अशासकीय स्कूलों में हस्तांतरित करने के निर्देश दिए हैं। राज्य शिक्षा केंद्र ने राशि जारी कर संबंधित जिलों के कलेक्टर्स को संबंधित स्कूलों के बैंक खाते में स्वीकृत राशि हस्तांतरित करने को कहा है।
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संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र श्री धनराजू एस ने बताया कि 22 जिला शिक्षा केंद्रों के खाते में 116 करोड़ 30 लाख 68 हजार 436 रूपये अंतरित किये गये हैं। शेष जिलों को राशि शीघ्र जारी की जायेगी।
आरटीई फीस प्रतिपूर्ति की राशि जारी
➡️ स्कूल शिक्षा मंत्री श्री @Indersinghsjp के निर्देश पर ₹116 करोड़ से ज्यादा की राशि जारी।
➡️ संबंधित जिले RTGS के माध्यम से निजी स्कूलों के बैंक खाते में स्वीकृत राशि करेंगे हस्तांतरित।#JansamparkMP pic.twitter.com/m66rDAkRmA— School Education Department, MP (@schooledump) October 20, 2022
वर्तमान में कुल 22 जिला शिक्षा केंद्रों के खाते में जिलेवार कुल राशि 116,30,68, 436 (एक सौ सोलह करोड़ तीस लाख अडसठ हजार चार सौ छत्तीस रूपये) ट्रांसफर की जा रही है एवं शेष अन्य जिलों में राशि शीघ्र जारी की जायेगी।
— इन्दरसिंह परमार (@Indersinghsjp) October 20, 2022
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निःशुल्क अध्ययनरत बच्चों की सत्र 2020-21 की फीस प्रतिपूर्ति हेतु 116 करोड़ से ज्यादा की राशि स्वीकृत कर संबंधित स्कूलों में राशि हस्तांतरित करने के निर्देश दिए हैं। pic.twitter.com/z0SZymGYV5
— इन्दरसिंह परमार (@Indersinghsjp) October 20, 2022