नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। पेंशनर्स (pensioners) के फैमिली पेंशन (family pension) पर बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल विभाग (DoPPW) ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया है। जारी आदेश के मुताबिक विभाग ने दो फैमिली पेंशन के लिए पात्रता स्पष्टीकरण (Eligibility Clarification) के संबंध में आदेश जारी किए हैं। जिसका लाभ पेंशनर्स को मिलेगा। जारी आदेश के मुताबिक अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि इस विभाग में एक ही सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के संबंध में दो अलग-अलग स्रोतों से परिवार पेंशन (pension) के लिए एक सदस्य की पात्रता के संबंध में स्पष्टीकरण की मांग करते हुए अभ्यावेदन/संदर्भ प्राप्त हुए हैं।
पूर्ववर्ती केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 में 27 दिसंबर, 2012 को संशोधन से पहले, उन नियमों के नियम 54 के उप नियम 13-ए ने नागरिक पक्ष से एक पुन: नियोजित सैन्य पेंशनभोगी को पारिवारिक पेंशन प्रदान करने पर रोक लगा दी थी, यदि सैन्य पेंशनभोगी ने अपने द्वारा प्रदान की गई सैन्य सेवा के लिए पारिवारिक पेंशन का विकल्प चुना था।
इसी प्रकार, उन नियमों के नियम 54 के उप-नियम 13-बी ने एक ऐसे व्यक्ति को दो पारिवारिक पेंशन देने पर रोक लगा दी जो पहले से ही पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहा था या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी अन्य नियम के तहत इसके लिए पात्र था और/या केंद्र या राज्य सरकार के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकाय/स्थानीय निधि। उप-नियम 13-ए और 13-बी को अधिसूचना संख्या 1/33/2012-पी एंड पीडब्लू (ई) दिनांक 27 दिसंबर, 2012 (24 सितंबर, 2012 से प्रभावी) द्वारा हटा दिया गया था।
इस प्रकार एक ही सरकारी सेवक/पेंशनभोगी के संबंध में दो अलग-अलग स्रोतों से पारिवारिक पेंशन की पात्रता पर प्रतिबंध को उक्त संशोधन अधिसूचना द्वारा हटा दिया गया था। इस स्थिति को इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/33/2012-पी एंड पीडब्लू (ई) दिनांक 16 जनवरी, 2013 द्वारा भी स्पष्ट किया गया था।
केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 को पूर्ववर्ती केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 की जगह 20 दिसंबर, 2021 को अधिसूचित किया गया है। केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 का नियम 50 परिवार पेंशन से संबंधित है। यह नियम एक ही सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के संबंध में दो अलग-अलग स्रोतों से पारिवारिक पेंशन प्रदान करने पर किसी प्रतिबंध का भी प्रावधान नहीं करता है।
उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट किया जाता है कि एक ही सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के संबंध में परिवार के किसी सदस्य को दो अलग-अलग स्रोतों से पारिवारिक पेंशन प्रदान करने पर केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 में उपरोक्त पैरा 2 में संदर्भित मामलों में कोई प्रतिबंध नहीं है।
हालांकि, दो अलग-अलग सरकारी कर्मचारियों/पेंशनरों की मृत्यु के परिणामस्वरूप परिवार के एक सदस्य को दो पारिवारिक पेंशन की पात्रता केंद्रीय सिविल सेवा के उप-नियम 12 (ए) और उप-नियम 13 (पेंशन) नियम, 2021 में प्रतिबंध के अधीन बनी रहेगी।