नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। अगर आपके घर में पेंशनभोगी (pensioners) बुजुर्ग हैं, तो यह खबर आपके लिए है। सरकार (modi govrnment) ने पेंशन pension) पाने वाले बुजुर्गों के लिए नियमों में कुछ बदलाव किए हैं, जिसके मुताबिक 80 साल से ऊपर के बुजुर्ग पेंशनभोगियों को 30 नवंबर से पहले अपना जीवन प्रमाण पत्र (life certificate) जमा करना होगा। यह प्रमाणपत्र उस बैंक या डाकघर में जमा किया जा सकता है जहां आपकी पेंशन आती है।
यह नियम 1 अक्टूबर 2021 से लागू किया गया है। यदि पेंशनभोगी 30 नवंबर तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करते हैं, तो अगले महीने से उनकी पेंशन में समस्या हो सकती है। हालांकि, यह बहुत मुश्किल काम नहीं है क्योंकि आजकल कई बैंक ऑनलाइन या डोर स्टेप बैंकिंग की सुविधा देते हैं। आपको बस उन्हें फोन करना है और उनके प्रतिनिधि को अपने घर बुलाना है।
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जीवन प्रमाण पत्र क्या है?
पेंशन के कुछ नियम होते हैं, जिनमें से एक नियम यह भी है कि पेंशन व्यक्ति के खाते में तब तक जाएगी, जब तक वह जीवित है। जो व्यक्ति सरकार से पेंशन ले रहा है और मर जाता है, लेकिन परिवार इस तथ्य को छुपाता है और पेंशन लेता रहता है, तो यह एक अपराध है। इसलिए हर पेंशनभोगी को हर साल अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है, जिससे यह साबित होता है कि वह व्यक्ति अभी भी इस दुनिया में है।
पहले ऐसा हुआ करता था कि बुजुर्गों को जीवन प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जाना पड़ता था और फिर अधिकारी खुद उन्हें देखकर उनका जीवन प्रमाण पत्र बनवाते थे लेकिन अब ऐसा नहीं है। कोरोना काल के बाद सरकार ने इस प्रक्रिया को सरल बनाया है। अब आप अपना जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। आपको बस थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है ताकि आपकी पेंशन में कोई दिक्कत न हो।
जीवन प्रमाण पत्र, जिसे जीवन प्रमाण पत्र के रूप में भी जाना जाता है, पेंशनभोगियों के लिए अस्तित्व का एक आवश्यक दस्तावेज है जो इस बात के प्रमाण के रूप में कार्य करता है कि वह अभी भी जीवित है। यह प्रमाण पत्र किसी अधिकृत पेंशन वितरक या एजेंसी, उदाहरण के लिए बैंक या डाकघर के सामने दिखाना होगा। जीवन प्रमाण पत्र का उत्पादन सुनिश्चित करता है कि पेंशनभोगी के कार्यस्थल पर उसकी मृत्यु के बाद भुगतान जारी नहीं रहता है।
पेंशनभोगियों के जीवन प्रमाण पत्र को जमा करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग 20 सितंबर, 2021 को एक आधिकारिक ज्ञापन लेकर आया है, जिसके बाद कोई भी इस आवश्यक दस्तावेज को जमा करने के विभिन्न तरीकों के बारे में जान सकता है।
आम तौर पर, जो पेंशनभोगी अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना चाहता है, उसे दस्तावेज़ जारी करने के लिए वितरण एजेंसी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ता है। हालांकि, 2020 में उभरी कोविद -19 महामारी की स्थिति के कारण, केंद्र कोविद के जोखिमों से बचने के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (डीएलसी) लेकर आया है, जिसे पेंशन वितरण के लिए पर्याप्त प्रमाण माना जाता है। ऐसे अन्य तरीके भी हैं, जिनके माध्यम से कोई व्यक्ति संवितरण एजेंसियों के सामने शारीरिक रूप से उपस्थित हुए बिना अपना जीवन प्रमाण पत्र या जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकता है।पेंशनर्स जल्द से जल्द प्रमाण करे।