शासकीय कर्मचारी को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, निलंबन पर लगाई रोक, सचिव-आयुक्त सहित कलेक्टर-DEO को नोटिस जारी

Kashish Trivedi
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madhya pradesh highcourt

जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट। हाईकोर्ट (MP High court) ने एक बार फिर से शासकीय कर्मचारियों (Government Employees) को बड़ी राहत दी है। दरअसल एक याचिका की सुनवाई के दौरान शासकीय कर्मचारी को निलंबित (Suspend) करने पर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के सचिव सहित आयुक्त लोक शिक्षण ज्वाइंट डायरेक्टर, लोक शिक्षण जबलपुर संभाग और कलेक्टर ऑडियो जबलपुर को नोटिस (notice) जारी कर इस संबंध में जवाब मांगा है।

दरअसल याचिका जबलपुर निवासी जेके साहू की तरफ से दायर की गई है। जेके साहू स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं याचिका में कर्मचारी का कहना है कि ज्वाइंट डायरेक्टर द्वारा 8 जून 2022 को एक आदेश जारी कर उन्हें निलंबित कर दिया गया जबकि याचिकाकर्ता की ओर से दलील देते हुए वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता चुनावी ड्यूटी में है और हाईकोर्ट के पूर्व दिशा निर्देश के तहत ऐसी स्थिति में जॉइंट डायरेक्टर उन्हें निलंबित करने का अधिकार नहीं रखते हैं।


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