रिटायर कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य शासन को जारी किए आदेश, मिलेगा 3 वर्ष का वेतन

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नई दिल्ली/भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। MP रिटायर कर्मचारियों (Retired MP Employees) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme court)  बड़ी राहत दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश शासन (MP Government) को निर्देश जारी किए हैं। जिसमें कहा गया है कि 62 साल में रिटायर प्राध्यापकों को 65 साल तक पूरा वेतन (salary) देना होगा। वहीं राज्य सरकार को यह आदेश जारी करने के बाद अब रिटायर प्राध्यापकों को बड़ी राहत मिलेगी।

जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश सरकार को अनुदान प्राप्त महाविद्यालय से 59 साल की उम्र में रिटायर हुए सेवकों को 65 वर्ष की उम्र तक पूरे वेतन देने के निर्देश दिए गए हैं। बता दे कि 7 सितंबर 2021 को हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था। जिसमें कहा गया था कि वैसे प्रोफेसर जिन्होंने 62 वर्ष में सेवानिवृत्त कर दिया गया है। वे सभी रिटायर कर्मचारी पूरा वेतन पाने के हकदार है। हालांकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य शासन ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी।


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Kashish Trivedi

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