अनुकंपा नियुक्ति पर बड़ी अपडेट, नियम में संशोधन, गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश

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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। बीते दिनों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी(PM Modi) द्वारा देशभर में नौकरियों में नियुक्ति की बात कही गई थी। साथ ही सभी विभागों (Departments) को इस संबंध में जल्द कदम उठाने के निर्देश दिए गए थे। इसी बीच गृह मंत्रालय (MHA) में कर्मचारियों के आश्रितों (dependents of employees) को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति (Commpassionate appointment) की नीति को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। इस पॉलिसी (policy) के तहत मंत्रालय में उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। हालांकि यह नियुक्ति अनुकंपा के तौर पर उपलब्ध कराई जाएगी।

इस संबंध में आदेश जारी करते हुए गृह मंत्रालय ने कहा है कि मंत्रालय ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 43019/9/2019-स्था.(डी) दिनांक 23.08.2021 के तहत कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए एक संशोधित नीति अपनाई है। आपसे अनुरोध है कि इसे ‘नया क्या है’ अनुभाग में और ‘दस्तावेज़’ अनुभाग में ‘नीतियों और दिशानिर्देशों’ में MHA वेबसाइट पर प्रकाशित करके इसे सार्वजनिक डोमेन में रखें।


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Kashish Trivedi

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