नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। देशभर के पेंशनर्स (pensioners) के लिए बड़ी अपडेट सामने है। दरअसल उनके पेंशन (pension) और फैमिली पेंशन (family pension) वृद्धि देखने को मिल सकती है। इस मामले में रेलवे वरिष्ठ नागरिक कल्याण सोसायटी (Railway Senior Citizens Welfare Society) द्वारा पेंशन-family pension वृद्धि की मांग की गई है। इसके लिए मानक भी तय किए गए हैं। जिसका लाभ दिया जा सकता है। वही समिति की रिपोर्ट पर वित्त मंत्रालय और सरकार द्वारा विचार किया जाएगा। जिसके बाद पेंशन बढ़ने पर कोई आधिकारिक फैसला लिया जा सकता है।
पत्र में कहा गया है “पेंशनभोगियों की शिकायतें-पेंशन अदालतों और केंद्रीकृत पेंशनभोगियों की शिकायत निवारण और निगरानी के प्रभाव” सिस्टम (CPENGRAMS) पर संसदीय स्थायी समिति की 110 रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसार पुराने पेंशनभोगियों को अतिरिक्त पेंशन और परिवार पेंशन की दर पर विचार करने और संशोधित करने के लिए आपके हस्तक्षेप की मांग करते हैं।
पेंशनभोगियों की शिकायतें-पेंशन अदालतों का प्रभाव और केंद्रीकृत पेंशनभोगी शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPENGRAMS)’ पर उक्त समिति की 110वीं रिपोर्ट के पैरा 3.28 में, यह सिफारिश की गई थी कि, “समिति का विचार है कि सरकार को पेंशनभोगी संघों की पेंशनरों को 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 5% अतिरिक्त पेंशन, 70 वर्ष पर 10%, 75 वर्ष पर 15% और 80 वर्ष पर 20% पेंशन की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। समिति ने डीओपीपीडब्ल्यू को वित्त मंत्रालय के साथ सख्ती से आगे बढ़ने और परिणाम के बारे में समिति को अवगत कराने की सिफारिश की है।
छठे वेतन आयोग ने सेवानिवृत्त और पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए क्रमशः 80, 85, 90, 95 और 100 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 20, 30, 40, 50 और 100% की अतिरिक्त पेंशन की सिफारिश की थी लेकिन यह 65 से 80 वर्ष की आयु के लोगों की वृद्धावस्था की बीमारियों और विकलांगों और अन्य अप्रत्याशित आवश्यकताओं पर अतिरिक्त खर्चों को पूरा करने की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता था, जो बाद के वर्षों में और भी तेजी से बढ़ते हैं।
100 वर्ष की आयु के बाद 100% अतिरिक्त पेंशन देने के लिए छठे वेतन आयोग की सिफारिश 100 वर्ष की आयु तक या उससे अधिक जीवित रहने की दुर्लभ संभावनाओं को देखते हुए भ्रमपूर्ण और अन्यायपूर्ण थी। 7वें सीपीसी ने भी इन शर्तों को नहीं बदला है।
पेंशन की अतिरिक्त राशि की आयु प्राप्त करने पर
- 65 वर्ष मूल पेंशन का 5% समिति द्वारा अनुशंसित पेंशन की अतिरिक्त मात्रा
- 70 वर्ष मूल पेंशन का 10%
- 75 वर्ष मूल पेंशन का 15%
- 80 वर्ष मूल पेंशन का 20% मौजूदा पेंशन की अतिरिक्त राशि
- 85 वर्ष मूल पेंशन का 30%
- 90 वर्ष मूल पेंशन का 40%
- 95 वर्ष मूल पेंशन का 50%
- 100 वर्ष मूल पेंशन का 100%पैरा 10.1.11 में सातवें सीपीसी ने देखा कि कुल 51.96 लाख पेंशनभोगियों में से 37 प्रतिशत 60-70 आयु वर्ग में हैं, लगभग 26 प्रतिशत 70-80 और ‘अन्य आयु वर्ग’ में हैं। शेष 11 प्रतिशत 80 से अधिक की श्रेणी में हैं और इस प्रकार बढ़ती उम्र के आधार पर बढ़ी हुई पेंशन के हकदार हैं। अतिरिक्त पेंशन और अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन की मौजूदा दरों को जारी रखने के लिए 7वें सीपीसी की सिफारिश की गई।
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80 वर्ष से अधिक आयु के अतिरिक्त पेंशन / अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन प्रदान करने से केवल 11% वृद्धावस्था पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशनभोगी शामिल होते हैं। 65 वर्ष की आयु से पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी अपनी स्वास्थ्य स्थितियों, चिकित्सा उपचार और दवाओं के लिए उच्च खर्च आदि के कारण भारी चिकित्सा खर्च वहन करते हैं। अनुरोध है कि अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान निम्नलिखित दरों पर किया जाए – वृद्धावस्था में चिकित्सा उपचार और स्वास्थ्य देखभाल पर व्यय में अत्यधिक वृद्धि को देखते हुए और समिति की सिफारिश के अनुसार :-
- 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 5% अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन
- 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 10% अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन
- 75 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 15% अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन