भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव (MP Panchayat elections) और नगरीय निकाय चुनाव (MP Urban body election) को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। एक तरफ पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के मतदान से पहले प्रथम चरण का प्रचार 23 जून की अपराहन 3:00 बजे से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। वही नगरीय निकाय चुनाव में लगे अधिकारी कर्मचारी को लेकर भी नवीन आदेश जारी किए गए हैं।
दरअसल सचिव राज्य निर्वाचन आयोग (Secretary State Election Commission) राकेश सिंह ने बताया है कि म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम में प्रावधान है कि “कोई मतदान अभिकर्ता, कोई मतदान अधिकारी, कोई पीठासीन अधिकारी और कोई अन्य लोक सेवक जिन्हें रिटर्निंग ऑफिसर कर्त्तव्यारूढ़ माने, निर्वाचन कर्त्तव्य मतपत्र के हकदार होंगे।” नगरीय निकाय निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारी-कर्मचारियों को निर्वाचन कर्त्तव्य मतपत्र दिये जायेंगे।
निर्वाचन मतपत्र के लिये आवेदन पत्र प्रारूप 19 में और निर्वाचन कर्त्तव्यारूढ़ मतदाता के द्वारा घोषणा प्रारूप 19 ‘ग’ में नियत है। निर्वाचन कर्त्तव्य मतपत्र जिलों को उपलब्ध कराये गये हैं। राकेश सिंह ने संबंधित अधिकारियों को निर्वाचन कर्त्तव्य मतपत्र संबंधी प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं।
MP News : योग आयोग के गठन के बाद कांग्रेस नेत्री Noori Khan ने की ये अजीबोगरीब मांग…
इससे पहले सचिव राज्य निर्वाचन आयोग राकेश सिंह ने सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि नगरीय निकाय एवं पंचायत निर्वाचन-2022 के आईईएमएस के अतंर्गत “पोल-डे कम्युनिकेशन” के माध्यम से हर दो घण्टे में मतदान की जानकारी दें। इसमें पुरूष, महिला एवं अन्य मतों की जानकारी दी जाये। राकेश सिंह ने कहा है कि मतदान दलों के रवाना होने, मतदान केन्द्रों में मतदान दलों के पहुँचने, मॉकपोल (नगरीय निकायों में), मतदान प्रारम्भ, मतदान की समप्ति और मतदान सामग्री जमा होने की जानकारी भी समय पर दें।
पंचायत निर्वाचन
वहीँ पंचायत एवं नगरीय निकाय निर्वाचन में प्रदेश में कानून-व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। अभी तक प्रदेश में 993 गैर लाइसेंसी हथियार (आर्म्स) जप्त किये जा चुके हैं। प्रिवेन्टिव सेक्सन ऑफ सीआरपीसी में एक लाख 25 हजार 614 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी है। अभी तक 14 हजार 599 गैर जमानती वारंट की तामीली (Execution) भी की जा चुकी है।
पंचायत निर्वाचन के लिए प्रथम चरण के चुनाव 25 जून को आयोजित होने हैं इसके लिए मतदान सुबह 7:00 बजे से अपराहन 3:00 बजे तक होगा वही प्रथम चरण में जिन पंचायतों में मतदान होना है वह 23 जून को अपराहन 3:00 बजे के बाद प्रचार प्रसार को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। इस मामले में राज्य निर्वाचन आयोग की सचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि मतदान समाप्त होने के समय से 48 घंटे पूर्व से शराब की दुकानों को भी बंद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं।