कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, अनुकंपा नियुक्ति पर आई नई अपडेट, आदेश जारी, यह होंगे नियम

Kashish Trivedi
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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। रेलवे ने कर्मचारियों (Railway Employees) के अनुकंपा नियुक्ति (compassionate appointment) पर बड़ी अपडेट जारी की है। इसके लिए रेल मंत्रालय (rail ministry) की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं। जिसमें शैक्षणिक योग्यता (Educational Qualifications) के नियम तय किए गए हैं। साथ ही रेलवे के प्रशिक्षित प्रशिक्षु की सीधी भर्ती (Recruitment Process) भी जारी रहेगी। इसके लिए भी आदेश जारी किए गए हैं। जिसका लाभ कर्मचारियों को मिलेगा।

अनुकंपा के आधार पर कर्मचारी और कल्याण निरीक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए मानव संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा रखने वाले उम्मीदवार के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया है। मौजूदा निर्देशों के अनुसार (बोर्ड के दिनांक 03.09.2009 के पत्र की प्रविष्टि संख्या 45), कर्मचारी और कल्याण निरीक्षक (स्तर -6) के पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नीचे दी गई है:-

स्नातक प्लस निम्नलिखित योग्यताओं में से कोई एक-

श्रम / समाज कल्याण में डिप्लोमा या श्रम कानूनों में डिप्लोमा या एल.एल.बी. श्रम कानूनों में कागजात के साथ या कार्मिक प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या भारत कीसरकार के एक संस्थान द्वारा सम्मानित कार्मिक प्रबंधन में कागजात के साथ एमबीए होना आवश्यक है।

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दक्षिण पूर्व रेलवे ने अपने पत्र सं. SER/P-HQ/REC/122/RB/SH/L दिनांक 06.12.2021 ने स्पष्टीकरण मांगा था कि क्या मानव संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा की योग्यता रखने वाले उम्मीदवार को कर्मचारी और कल्याण निरीक्षक की भर्ती / चयन के उद्देश्य से माना जा सकता है। .

वहीँ मामले की जांच की गई है और यह स्पष्ट किया जाता है कि कर्मचारी और कल्याण निरीक्षक की भर्ती/चयन के उद्देश्य से, मानव संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा की योग्यता को कार्मिक प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा की योग्यता के समकक्ष माना जा सकता है बशर्ते कि कि इसके पाठ्यक्रम में कार्मिक प्रबंधन में प्रासंगिक पेपर शामिल हैं।उपरोक्त पैरा 2 में संदर्भित दक्षिण पूर्व रेलवे का पत्र भी इस स्पष्टीकरण के साथ समाप्त किया जाता है।

उम्मीदवारों से प्राप्त शिकायतों के अनुसार, बोर्ड ने एक समिति का गठन किया था, जिसने अन्य बातों के साथ-साथ पाठ्यक्रम पूर्ण अधिनियम अपरेंटिस (CCAA) की चिंताओं और सुझावों की भी जांच की थी। सीसीएए के संबंध में समिति द्वारा दी गई। सिफारिशों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं:

  • रेलवे प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षित सीसीएए को 20% आरक्षण के मौजूदा प्रावधान को जारी रखा जा सकता है क्योंकि इसे अप्रेंटिस अधिनियम की धारा 22 में संशोधन के अनुरूप तैयार किया गया है।
  • अपरेंटिस अधिनियम की धारा 22 के तहत निहित प्रावधानों के अनुसार, रेलवे प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षित सीसीएए को इसके लिए उचित महत्व दिया जा सकता है ताकि सीबीटी के आयोजन के बाद अंतिम मेरिट सूची तैयार करने में एक तिहाई अंक आधारित होंगे।
  • उनके एनसीवीटी परीक्षा में प्राप्त अंक। हालांकि, वे करेंगे। दस्तावेज़ सत्यापन और पद के लिए योग्य चिकित्सा मानकों के बाद ही पैनल में शामिल होने के पात्र होंगे।
  • इन उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट दी जाएगी, क्योंकि वे पहले ही रेलवे प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षित हो चुके हैं और रेलवे में काम करने की कठोरता से गुजर चुके हैं और रेलवे में नौकरी करने के लिए आवश्यक शारीरिक मानकों को पूरा करने के संबंध में खुद को साबित कर चुके हैं।
  • पत्र संख्या ई(एनजी)II/2016/आरआर-1/8 दिनांक 21.06.2016 (आरबीई सं.71/2016) में निहित बोर्ड के निर्देश इस सीमा तक संशोधित माने जाते हैं। पैरा पर निर्णय (ii) और 1(ii) इस पत्र के जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे और उन मामलों में जहां कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) अभी आयोजित की जानी है।

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