भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश नगरीय निकाय चुनाव (MP urban body elections) को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल एक बार फिर से राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) के सचिव ने कलेक्टर और अधिकारियों के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर को निर्देश जारी करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने कहा कि 48 घंटे की काल अवधि में निर्वाचन संबंधित बात का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। बता दे कि पहले चरण में नगरी निकाय चुनाव (First phase MP Urban body Election) 6 जुलाई को होने हैं इसके अलावा दूसरे चरण का चुनाव 13 जुलाई को संपन्न होगा।
सचिव राज्य निर्वाचन आयोग राकेश सिंह ने जानकारी दी है कि नगरीय निकाय आम निर्वाचन-2022 के दौरान मतदान क्षेत्र में निर्वाचन के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गये समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की कालावधि के दौरान चलचित्र, इलेक्ट्रानिक या प्रिंट मीडिया या किसी अन्य साधन से जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रदर्शन निषिद्ध किया गया है। राकेश सिंह ने इसके अनुसार कार्यवाही के निर्देश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिये हैं।