लाखों पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर, विभाग ने जारी किया आदेश, पेंशन-ग्रेच्युटी सहित फैमिली पेंशन का मिलेगा लाभ

Kashish Trivedi
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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। देश के पेंशनर्स (pensioners) के लिए बड़ी खबर है। दरअसल राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (National Pension System) के तहत अब केंद्र सरकार द्वारा लापता कर्मचारियों (Employees) के परिवारों को भी फैमिली पेंशन (family pension) का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए सीसीएस पेंशन नियम (CCS Pension Rule) में बदलाव किया गया। सीसीएस नियम के तहत लाभ के प्रावधान तय किए गए हैं। इसके लिए अब रेल मंत्रालय (Rail ministry) ने भी मंजूरी दे दी।

हालांकि रेल मंत्रालय द्वारा कुछ नियम में बदलाव किए गए हैं। जो पेंशनर्स के पेंशन के लिए जानना बेहद आवश्यक है। वही पेंशनर्स को कितने पेंशन का लाभ मिलेगा, इसके लिए भी आदेश बेहद आवश्यक है। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (Dop&PW) के कार्यालय ज्ञापन की एक प्रति को जारी किया गया है। संख्या 57/03/2020-पी एंड पीडब्लू (B) दिनांक 28.04.2022 सूचना और मार्गदर्शन के लिए संलग्न है। ये निर्देश रेलवे पर भी आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

केंद्रीय सिविल सेवा (Pension) नियम, 1972 और केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, जो संलग्न कार्यालय ज्ञापन में संदर्भित हैं। रेलवे सेवा (पेंशन) नियम, 1993 और रेलवे सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 1993 के अनुरूप हैं। वित्त मंत्रालय (आर्थिक मामलों का विभाग) के का.ज्ञा. सं. 5/7/2003-ईसीबी एंड पीआर दिनांक 22.12.2003 और पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत निकास और निकासी) विनियम, 2015 रेलवे पर बोर्ड के पत्र संख्या एफ (ई) III/2003/ पीएन1/24 दिनांक 31.12.2003 और संख्या 2016/एफ(ई)आईएन/1(1)/3 दिनांक 27.05.2016 के माध्यम से परिचालित किए गए थे।

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रेलवे बोर्ड के निर्देश डीओपी एंड पीडब्ल्यू के निर्देशों के अनुरूप उनके उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन में संदर्भित हैं। दिनांक 28.04.2022 नीचे दिए गए हैं-

क्र.सं. DOP&PW के निर्देश रेलवे बोर्ड के अनुरूप निर्देश

1. DOP&PW’s instructions -O.M. No. 38/41/06/P&PW(A) dated 05.05.2009
Corresponding instructions of Railway Board – Letter No.2008/AC-II/21/19 dated 29.05.2009
2. DOP&PW’s instructions- O.M. No. 1/17/2011-P&PW(E) dated 25.06.2013 Corresponding instructions of Railway Board – Letter No. F(E)III/2009/PN1/7 dated 15.07.2013

केंद्रीय सिविल सेवा (एनपीएस का कार्यान्वयन) नियम, 2021 डीओपी एंड पीडब्ल्यू द्वारा जारी अपनी राजपत्र अधिसूचना दिनांक 31.03.2021 के तहत रेलवे में अपनाने के लिए जांच के अधीन है।

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केंद्र के नियम के मुताबिक यदि सीसीएस (Pension) नियम 1972 के अंतर्गत आने वाला केंद्र सरकार का कोई कर्मचारी सेवा के दौरान लापता हो जाता है, तो उसके परिवार को बकाया वेतन, पारिवारिक पेंशन, सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण आदि के लाभों का भुगतान किया जाता है। इस संबंध में निर्देश पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) के 25 जून 2013 के एक कार्यालय ज्ञापन (ओ.एम.) के माध्यम से जारी किए गए थे। विभाग ने अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत लापता केंद्र सरकार के कर्मचारियों के परिवारों को समान लाभ देने का निर्णय लिया है।

एक ओ.एम. में दिनांक 28 अप्रैल 2022 को, डीओपीपीडब्ल्यू ने कहा इस विभाग के दिनांक 25.06.2013 के कार्यालय ज्ञापन सं. सर्विस कोलेकर नियम तय हुए हैं। उन सभी मामलों में जहां एनपीएस द्वारा कवर किया गया एक सरकारी कर्मचारी सेवा के दौरान लापता हो जाता है, परिवार पेंशन के लाभों का भुगतान परिवार को किया जा सकता है।

यदि लापता सरकारी कर्मचारी ने सीसीएस (पेंशन) नियमों के तहत लाभ के विकल्प का इस्तेमाल किया था या मृत्यु या छुट्टी पर विकलांगता/अमान्यता पर सेवा या सीसीएस (पेंशन) नियमों के तहत लाभ डिफ़ॉल्ट विकल्प निधि केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2021 है।

वहीँ अब वेतन, सेवानिवृत्ति, ग्रेच्युटी और छुट्टी नकदीकरण के बकाया का लाभ परिवार को उन सभी मामलों में भुगतान किया जाएगा, जहां एनपीएस के तहत कवर किया गया एक सरकारी कर्मचारी सेवा के दौरान लापता हो जाता है, भले ही कर्मचारी ने सीसीएस (पेंशन) या पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत निकास और निकासी) विनियम, 2015 नियमों के तहत लाभ के विकल्प का प्रयोग किया हो। हालांकि, लापता सरकारी कर्मचारी के परिवार को लाभ का भुगतान शर्तों और प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के अधीन होगा।

CCS (पेंशन) नियमों के तहत लाभ प्राप्त करने पर PRAN निलंबित रहेगा

DoPPW ने कहा है कि स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (PRAN) तब तक निलंबित रहेगी जब तक लापता कर्मचारी बोरिस को मृत घोषित नहीं कर देता, यदि उसके परिवार ने CCS (पेंशन) नियम या CCS (EOP) नियमों के तहत लाभ उठाया है। लापता कर्मचारी के दोबारा आने की स्थिति में एनपीएस खाता फिर से सक्रिय किया जा सकता है।


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