पेंशनर्स के पेंशन-फैमिली पेंशन-अनुकंपा भत्ता पर आई बड़ी अपडेट, विभाग ने जारी किया आदेश, सेवानिवृत्ति पर इस तरह मिलेगा लाभ

नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। पेंशनर्स (Pensioners) के लिए एक बार फिर से पेंशन विभाग (pension department) ने नवीन आदेश जारी किए हैं। जिसमें अनिवार्य सेवानिवृत्ति (compulsory retirement) दिए जाने संबंधित महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अनिवार्य सेवानिवृत्ति, बर्खास्तगी और सेवा से हटाने के बाद अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन, अनुकंपा महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। जो सभी विभागों को मान्य करना अनिवार्य होगा।

नवीन कार्यालय ज्ञापन/परिपत्रों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है जिसमें भारत सरकार, न्यूनतम के लागू न होने के लिए निर्देश जारी किए गए थे। पी एंड पीडब्ल्यू विभाग, द्वारा जारी आदेश दिनांक 10.02.1998, और दिनांक 17.12.1998, सहित 01.09.2008 के आदेश एवं दिनांक 12.05.2017 से पूर्व 1996, 2006 से पूर्व और 2016 से पहले के पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी उन मामलों में हैं, जहां पेंशनभोगी पेंशन/ परिवार पेंशन 01.01.1996, 01.01.2006 और 01.01.2016 से अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन या अनुकंपा भत्ता प्राप्त कर रहे हैं।


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Kashish Trivedi

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