पेंशनर्स के फैमिली पेंशन पर बड़ी अपडेट, विभाग ने जारी किया स्पष्टीकरण, नियम में बदलाव, इन लोगों को मिलेगा लाभ

Kashish Trivedi
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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। देशभर के पेंशनर्स (Pensioners) के लिए बड़ी अपडेट है। दरअसल पेंशन (pension) और दो फैमिली पेंशन (Family pension) को लेकर अब विभाग (DoPPW) ने स्पष्टीकरण जारी किया है। जारी स्पष्टीकरण के मुताबिक केंद्रीय सेवा में शामिल सभी कर्मचारी (Employees) और पूर्व कर्मचारियों (Pensioners) को इसका लाभ मिलेगा। वही कर्मचारी दो फैमिली पेंशन का लाभ ले सकते हैं।

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने एक सेवानिवृत्त केंद्र सरकार के कर्मचारी की दो पारिवारिक पेंशन के लिए पात्रता के संबंध में एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। DoPPW के एक कार्यालय ज्ञापन में, DoPPW ने स्पष्ट किया कि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2021 के तहत दो अलग-अलग स्रोतों से पारिवारिक पेंशन देने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

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DoPPW ने कहा कि यह स्पष्ट किया जाता है कि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 में एक ही सरकारी कर्मचारी/पेंशनर के संबंध में दो अलग-अलग स्रोतों से परिवार के सदस्य को पारिवारिक पेंशन देने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हालांकि, दो अलग-अलग सरकारी कर्मचारियों/पेंशनरों की मृत्यु के परिणामस्वरूप परिवार के एक सदस्य को दो पारिवारिक पेंशन का अधिकार केंद्रीय सिविल सेवा के पेंशन) नियम, 2021, उप-नियम 12 (ए) और उप-नियम 13 में प्रतिबंध के अधीन रहेगा।

सरकार ने पूर्ववर्ती केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 की जगह 20 दिसंबर, 2021 को केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 को अधिसूचित किया था। केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 का नियम 50 परिवार पेंशन से संबंधित है। DoPPW ने कहा कि यह नियम एक ही सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के संबंध में दो अलग-अलग स्रोतों से पारिवारिक पेंशन के अनुदान पर किसी प्रतिबंध का प्रावधान नहीं करता है।

DoPPW स्पष्टीकरण तब आया जब उसे एक ही सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के संबंध में दो अलग-अलग स्रोतों से परिवार के एक सदस्य की पारिवारिक पेंशन की पात्रता के संबंध में स्पष्टीकरण की मांग करने वाले सैन्य सेवा और सिविल सेवा के संबंध में या स्वायत्त निकाय और नागरिक सरकार विभाग में की गई सेवा के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए है।


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