नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। देश के पेंशनर्स (Pensioners) के लिए बड़ी खबर सामने है। दरअसल राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंतर्गत आने वाली केंद्र सरकार के लापता कर्मचारियों के परिवार को सीसीएस पेंशन नियम (CCS Pension Rules) या सीसीएस EOP नियम (CCS EOP Rules) के तहत लाभ देने का प्रावधान दिया गया है। इसके लिए निर्देश जारी किए गए हैं।
दरअसल कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (Personnel, Public Grievances and Pensions Ministry) सहित पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (Department of Pension and Pensioners Welfare) की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक पेंशनर्स के परिवार को नए पेंशन (Pension) योजना के तहत कई नवीन लाभ दिए जा रहे हैं। साथ ही ग्रेच्युटी (gratuity), लीव इनकेचमेंट (leave encashment) सहित अन्य लोगों के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। जिसका लाभ लाखों पेंशनर्स को मिलेगा।
- जारी अधोहस्ताक्षरी आदेश को यह कहने का निदेश हुआ है कि नई पेंशन योजना (जिसे अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली कहा जाता है) (NPS) वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। आर्थिक मामलों के विभाग की अधिसूचना सं. 5/7/2003-ईसीबी और पीआर दिनांक 22.12.2003 के मुताबिक यह प्रावधान किया गया था कि सशस्त्र बलों को छोड़कर 1 जनवरी 2004 से केंद्र सरकार की सेवा में सभी रंगरूटों के लिए एनपीएस अनिवार्य होगा। साथ ही, केंद्रीय सिविल सेवा (Pension) नियम, 1972 और केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमों में संशोधन किया गया ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि वे नियम 31.12.2003 को या उससे पहले नियुक्त सरकारी कर्मचारियों पर लागू होंगे।
- इस विभाग के दिनांक 05.05.2009 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 38/41/06/पी एंड पीडब्लू (ए) के तहत एनपीएस के अंतर्गत आने वाले सरकारी कर्मचारी की मृत्यु या उसकी सेवा से सेवामुक्त होने की स्थिति में तथापि, 01.01.2004 को या उसके बाद नियुक्त सरकारी सेवकों को हो रही कठिनाइयों को देखते हुए, सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 या CCS (असाधारण पेंशन) नियमों के लाभ, जैसा कि आसान हो, को अनंतिम आधार पर बढ़ा दिया गया था।
- इसके अलावा, केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2021 को 31.03.2021 को अधिसूचित किया गया है, अन्य बातों के साथ-साथ इन नियमों के तहत कवर किए गए सरकारी कर्मचारियों को CCS (Pension) का लाभ लेने के लिए उनकी सेवा के दौरान विकल्पों के प्रयोग के लिए प्रदान किया गया है ) नियम, 1972 या सीसीएस (असाधारण पेंशन) नियम, जैसा भी मामला हो, या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत उनके संचित पेंशन कोष से लाभ, UPS के तहत कवर किए गए सरकारी कर्मचारी की मृत्यु या उसके कारण सेवा से छुट्टी मिलने की स्थिति में अमान्यता या अक्षमता शामिल है।
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- यदि सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के अंतर्गत आने वाला कोई सरकारी कर्मचारी लापता हो जाता है। इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/17/2011-पी एंड पीडब्लू (ई) दिनांक 25.06.2013, एनपीएस के अंतर्गत आने वाले सरकारी सेवकों, जो सेवा के दौरान लापता हो जाते हैं और जिनके ठिकाने का पता नहीं है, के लिए दिनांक 25.06.2013 के कार्यालय ज्ञापन के प्रावधानों का विस्तार करने के लिए मंत्रालयों/विभागों से संदर्भ प्राप्त हुए हैं।
- कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, वित्तीय सेवा विभाग और व्यय विभाग के परामर्श से मामले की जांच की गई है। ऐसे सरकारी सेवकों के परिवार के सामने आने वाली कठिनाई को ध्यान में रखते हुए। यह निर्णय लिया गया है कि इस विभाग के दिनांक 25.06.2013 के कार्यालय ज्ञापन सं. एल/17/2011-पी एंड पीडब्लू (ई) का लाभ सेवा के दौरान लापता होने वाले एनपीएस के अंतर्गत आने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को दिया जाए।
- उन सभी मामलों में जहां एनपीएस द्वारा कवर किया गया कोई सरकारी कर्मचारी सेवा के दौरान लापता हो जाता है, परिवार पेंशन के लाभों का भुगतान परिवार को किया जा सकता है यदि लापता सरकारी कर्मचारी ने मृत्यु या सेवामुक्त होने पर सीसीएस (Pension) नियमों के तहत लाभ के विकल्प का प्रयोग किया हो। विकलांगता/अमान्यता पर सेवा से या सीसीएस (पेंशन) समय के तहत लाभ केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2021 के तहत डिफ़ॉल्ट विकल्प है।
- बकाया वेतन (salary), सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी (gratuity) और छुट्टी का लाभ, परिवार को नकदीकरण (leave-encashment to family) का भुगतान उन सभी मामलों में किया जाएगा।
जहां NPS के तहत शामिल सरकारी कर्मचारी सेवा के दौरान लापता हो जाता है, भले ही कर्मचारी ने सीसीएस (पेंशन) नियमों के तहत या पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (निकास) के तहत लाभ के विकल्प का इस्तेमाल किया हो। और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत निकासी) विनियम, 2015। लापता सरकारी कर्मचारी के परिवार को लाभ का भुगतान, हालांकि, इस विभाग के दिनांक 25.06.2013 के कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित शर्तों और प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के अधीन होगा।
- यदि एनपीएस के अंतर्गत शामिल सरकारी कर्मचारी सेवा के दौरान लापता हो जाता है और उसके परिवार को सीसीएस (पेंशन) नियम या सीसीएस (टॉप) नियमों के तहत पारिवारिक पेंशन दी जाती है, तो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत स्थायी सेवानिवृत्ति खाता तब तक निलंबित रहेगा जब तक सरकारी कर्मचारी फिर से उपस्थित होता है या जब तक उसे कानून के अनुसार मृत घोषित नहीं कर दिया जाता है। सरकारी कर्मचारी के पुन: उपस्थित होने की स्थिति में, एनपीएस खाता पुनः सक्रिय हो जाएगा और एनपीएस के तहत वही खाता संचालित हो जाएगा। लापता एनपीएस कर्मचारी के परिवार को किए गए भुगतान की वसूली इस विभाग के दिनांक 25.06.2013 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार क्षतिपूर्तिकर्ता से की जाएगी।
- हालांकि, किसी सरकारी कर्मचारी को किसी भी समय या सात साल के बाद मृत घोषित किए जाने की स्थिति में, सरकारी योगदान और एनपीएस के तहत संचित पेंशन कोष से उस पर रिटर्न सरकारी खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा और शेष राशि जिसमें कर्मचारियों का योगदान और उस पर रिटर्न शामिल है सीसीएस (एनपीएस का कार्यान्वयन) नियम, 2021 के अनुसार नामित या कानूनी उत्तराधिकारी को भुगतान किया जाएगा और परिवार को सीसीएस (पेंशन) नियम या सीसीएस (ईओपी) नियम, जैसा भी मामला हो, के अनुसार लाभ मिलता रहेगा।
- सरकारी कर्मचारी या परिवार द्वारा सीसीएस (पेंशन) नियम, या सीसीएस (ईओपी) नियम, जैसा भी मामला हो, के तहत लाभ प्राप्त करने का दावा उसी तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा जैसा कि नियम और नियमों के तहत निर्धारित किया गया है और डीओपीपीडब्ल्यू दिनांकित 25.06.2013 सीसीएस (पेंशन) नियम या सीसीएस (ईओपी) नियमों के तहत लाभ देने की प्रक्रिया सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प या सीसीएस (एनपीएस का कार्यान्वयन) नियम, 2021 के तहत निर्धारित डिफ़ॉल्ट विकल्प के अनुसार शुरू की जाएगी।
- फ्रीजिंग के लिए आवश्यक कार्रवाई एनपीएस के तहत खाते की संख्या एक साथ शुरू की जाएगी और सीसीएस (पेंशन) नियमों या सीसीएस (टॉप) नियमों के तहत लाभ देने की प्रक्रिया, जैसा भी मामला हो, यूपीएस के तहत खाते को फ्रीज करने की प्रक्रिया पूरी होने तक स्थगित नहीं किया जाना चाहिए।
- ये आदेश 01.01.2004 से प्रभावी होंगे। सेवानिवृत्ति उपदान के विलंबित भुगतान पर, जैसा कि सीसीएस (पेंशन) नियमावली के तहत प्रदान किया गया है, समय-समय पर सार्वजनिक भविष्य निधि जमा के लिए लागू दरों और तरीके से ब्याज का भुगतान किया जाएगा। तथापि, इन अनुदेशों को जारी करने से पूर्व किसी देय राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
- उन सभी मामलों में जहां एक सरकारी कर्मचारी के पुन: पेश होने पर, जिसका पता नहीं था, और जहां डीओपीपीडब्ल्यू के दिनांक 25.06.2021 के तहत लाभों का भुगतान किया गया है, दी गई पारिवारिक पेंशन की मात्रा वसूली योग्य परिलब्धियों से अधिक है, मामले की आवश्यकता है पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग और व्यय विभाग के परामर्श से तय किया जाएगा।
- सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि इन आदेशों की विषयवस्तु से लेखा नियंत्रक/वेतन एवं लेखा अधिकारियों तथा उनके अधीन सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के ध्यान में लाएं।
- आईडी नोट संख्या एल(11)/ईवी/2021 दिनांक 29.03.2022 के माध्यम से व्यय की और उनके आई.डी. नोट सं.टीए-3-104/5/2019-टीए-III/सीएस-557/235 दिनांक 15.03.2021 यह वित्त मंत्रालय, विभाग के परामर्श से जारी किया जाता है। ।
- जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं, जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 148(5) के तहत अनिवार्य है।