पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण अपडेट, प्रस्ताव को मिली मंजूरी, 15 लाख को मिलेगा लाभ, नियम में होंगे बदलाव

नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। पेंशनर्स के लिए पेंशन (Pensioners Pension) नियम को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल रेल मंत्रालय (Rail ministry) ने पेंशन भोगियों को पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के अधिकार क्षेत्र में लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जिसके बाद रेल के कर्मचारियों पेंशनर्स पर केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को सूचित करने वाले पेंशन नियम (CCS Pension rule) लागू होंगे। रेलवे पेंशन का प्रबंधन वर्तमान में रेल सेवा पेंशन नियम 1993 (Railway Service Pension Rules 1993) द्वारा किया जाता है।

रेल मंत्रालय ने पेंशनभोगियों को पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DOP&PW) के अधिकार क्षेत्र में रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार की मंजूरी का मतलब है कि केंद्र सरकार के सभी पूर्व कर्मचारियों को शासित करने वाले पेंशन नियम रेलवे कर्मचारियों पर भी लागू होंगे। रेलवे पेंशन का प्रबंधन वर्तमान में रेलवे सेवा (पेंशन) नियम, 1993 द्वारा किया जाता है, जिसे रेल मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता था।


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Kashish Trivedi

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