भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। राज्य चुनाव आयोग (state election commission) ने पंचायतों (Panchayats) की मतदाता सूची (voter’s list) का सारांश पुनरीक्षण कार्यक्रम (revision schedule) जारी किया है। राज्य सरकार द्वारा जारी अध्यादेश के संदर्भ में राज्य निर्वाचन आयोग ने बुधवार को प्रभावित ग्राम पंचायतों की मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण के लिए एक कार्यक्रम जारी किया है।
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस जामोद ने बताया कि पूर्व के परिसीमन के आधार पर पंचायतवार वार्ड संभाग का आधार पत्रक 25 नवंबर 2021 तक नए क्षेत्र संभाग को चिन्हित करते हुए तैयार किया जाना है। आधार पत्र के अनुसार चिन्हित किये गये मतदाताओं को क्षेत्रवार नियंत्रण तालिका में स्थानान्तरित करने की प्रक्रिया 26 नवंबर तक पूरी कर ली जानी है।
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फोटो रहित प्रारूप मतदाता सूची का सार्वजनिक प्रकाशन 29 नवम्बर, 2021 को ग्राम पंचायत एवं अन्य निर्धारित स्थानों पर किया जायेगा। परिसीमन के आधार पर मतदाताओं को शिफ्ट करने की प्रक्रिया के बाद 29 नवंबर से 3 दिसंबर तक दावा-आपत्तियां ली जाएंगी। प्राप्त दावों एवं आपत्तियों का निराकरण 4 दिसम्बर तक किया जायेगा।
फोटो युक्त अंतिम मतदाता सूची का सार्वजनिक प्रकाशन 6 दिसम्बर, 2021 को ग्राम पंचायत एवं अन्य निर्धारित स्थानों पर किया जायेगा। यह संशोधन अंतिम प्रकाशित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत मतदाताओं के उचित स्थान पर प्रवेश तक सीमित होगा। इस अवधि के दौरान नए नाम जोड़ने या हटाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।