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इस दिन होगा MP पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान, आयोग ने सचिवों को लेकर जारी किये निर्देश

Written by:Kashish Trivedi
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इस दिन होगा MP पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान, आयोग ने सचिवों को लेकर जारी किये निर्देश

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव (MP Pancayat Election) की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। माना जा रहा कि दिसंबर के दूसरे सप्ताह में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। इसी बीच राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने सभी जिला कलेक्टरों (collectors) को निर्देश देते हुए उनसे कुछ जानकारी मांगी है। इसके अलावा 4 साल से अधिक समय तक एक ही जगह पर तैनात पंचायत सचिव को हटाने के निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को जारी किए हैं।

मामले में राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है कि प्रदेश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हो ।इसके लिए पंचायत सचिव का पद भी आचार संहिता के कार्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। जिसके लिए 4 साल से एक ही जगह पर प्रदेश पंचायत सचिवों को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। आयोग के सचिव बीएस जमोद ने निर्देश दिए है कि राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग से कहा है कि वे अपने मूल स्थानों या एक ही स्थान पर चार साल से अधिक समय से तैनात पंचायत सचिवों को स्थानांतरण दें।

यह कार्रवाई तब हुई है जब परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत ने 3 नवंबर को कुछ पंचायत सचिवों के खिलाफ शिकायत की थी। तब तक, राज्य के चुनाव अधिकारियों को यकीन नहीं था कि चुनाव प्रक्रिया के तहत पंचायत सचिवों को हटाया जा सकता है। जमोद ने कहा विचार-विमर्श के बाद, राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए, पंचायत सचिव का पद भी आदर्श आचार संहिता के कार्यान्वयन में शामिल किया जाना चाहिए

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इससे पहले परिवहन मंत्री राजपूत ने मांग की थी कि पंचायत सचिवों के अलावा रोजगार सहायकों को भी आदर्श आचार संहिता के दायरे में लाया जाए. राजपूत ने मांग की थी कि उन्हें भी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए स्थानांतरित किया जाना चाहिए। एसईसी कार्यालय में एक बैठक हुई जिसके बाद यह निर्णय लिया गया कि पंचायत सचिवों को आदर्श आचार संहिता के दायरे में लाया जा सकता है। नतीजतन, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग को कर्मियों को उनके मूल स्थानों से स्थानांतरित करने के निर्देश जारी किए गए।

वही ग्राम स्वराज संशोधन अध्यादेश 2021 के परिपेक्ष में जिन पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो गया है ऐसे सभी जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सचिव सरपंच और पंच की पदों की जानकारी कलेक्टर द्वारा मांगी गई है वहीं कलेक्टरों को यह जानकारी ऑनलाइन भेजने को कहा गया है। निर्देश के मुताबिक सभी जिला कलेक्टरों को 30 नवंबर तक की जानकारी आयोग को उपलब्ध करानी है। वहीं मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर केंद्रों के भौतिक सत्यापन निर्वाचन नामावली को जल्द से जल्द तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। दिसंबर के दूसरे सप्ताह में प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है।

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