नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। सरकार ने पेंशनर्स (Pensioners) के लिए नवीन दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस निर्देश के मुताबिक सरकार द्वारा CGHS या फिक्स्ड मेडिकल एलाउंस (Fixed Medical Allowance) के तहत पेंशनर्स को बड़ा लाभ दिया जाएगा। केंद्र ने गुरुवार को सीजीएचएस के तहत ओपीडी सुविधा का लाभ उठाने के लिए पेंशनभोगियों द्वारा विकल्प बदलने के लिए प्रक्रिया और समयसीमा निर्धारित करने के निर्देश जारी किए। मौजूदा निर्देशों के अनुसार, सीजीएचएस के दायरे में नहीं आने वाले क्षेत्र में रहने वाले पेंशनभोगियों या पारिवारिक पेंशनभोगियों के पास सीजीएचएस के तहत ओपीडी सुविधा के एवज में 1,000 रुपये प्रति माह के निश्चित चिकित्सा भत्ता (एफएमए) का लाभ उठाने का विकल्प है।
यदि पहले से भुगतान नहीं किया गया है और सीजीएचएस अधिकारी पेंशनभोगी या पारिवारिक पेंशनभोगी को चार कामकाजी दिनों के भीतर एक अनंतिम सीजीएचएस कार्ड जारी करेंगे। सभी औपचारिकताओं को पूरा करने और नियमित सीजीएचएस कार्ड जारी करने तक अंशदान जमा करने की तारीख से दिन तक रहेगा। यदि कोई पेंशनभोगी या पारिवारिक पेंशनभोगी, जो रोगी विभाग (IPD) और ओपीडी दोनों के लिए सीजीएचएस या चिकित्सा सुविधा का लाभ उठा रहा है, गैर-सीजीएचएस क्षेत्र में रहते हुए या सीजीएचएस क्षेत्र से गैर-सीजीएचएस क्षेत्र में रहने के दौरान एफएमए का लाभ उठाने का इरादा रखता है।
सीजीएचएस क्षेत्र, वह सीजीएचएस अधिकारियों को सीजीएचएस के तहत ओपीडी सुविधा के आत्मसमर्पण के लिए आवेदन कर सकता है। पेंशनभोगी या पारिवारिक पेंशनभोगी अपने जीवनकाल में एक बार CGHS या इसके विपरीत FMA से OPD सुविधा के विकल्प को बदल सकते हैं। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने गुरुवार को केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना (CGHS) या निश्चित चिकित्सा भत्ता (FMA) के तहत OPD सुविधा का लाभ उठाने के लिए पेंशनभोगियों द्वारा विकल्प बदलने के लिए प्रक्रिया और समय-सीमा निर्धारित करने के निर्देश जारी किए।
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कार्मिक मंत्रालय ने कहा पेंशन वितरण बैंक एफएमए का भुगतान बंद कर देगा और आवेदन प्राप्त होने की तारीख से तीन कार्य दिवसों के भीतर इस आशय का एक प्रमाण पत्र जारी करेगा। इसके बाद, मंत्रालय ने कहा, पेंशनभोगी आवश्यक सीजीएचएस योगदान का भुगतान करने के बाद सीजीएचएस कार्ड जारी करने के लिए संबंधित सीजीएचएस अधिकारियों को आवेदन कर सकता है।
सीजीएचएस अधिकारी सीजीएचएस कार्ड पर एक आवश्यक पृष्ठांकन करेंगे और आवेदन प्राप्त होने की तारीख से चार कार्य दिवसों के भीतर एक प्रमाण पत्र जारी करेंगे कि पेंशनभोगी या पारिवारिक पेंशनभोगी ओपीडी सुविधा का लाभ नहीं उठा रहा है। इसके बाद, पेंशनभोगी या पारिवारिक पेंशनभोगी एफएमए के भुगतान के लिए संशोधित पेंशन भुगतान प्राधिकरण जारी करने के लिए समर्पण प्रमाण पत्र की एक प्रति के साथ कार्यालय प्रमुख को आवेदन जमा कर सकता है। संशोधित पेंशन भुगतान प्राधिकरण पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी द्वारा आवेदन जमा करने की तारीख से दो महीने के भीतर जारी किया जाएगा, मंत्रालय ने कहा, ऐसे मामलों में एफएमए सीजीएचएस प्राधिकरण का भुगतान समर्पण प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख से किया जाएगा।
प्रति वर्ष- (वेतन स्तर अंशदान रुपये में)
- 1-5 वर्ष – 3,000
- 6 वर्ष – 5,400
- 7-11 वर्ष – 7,800
- 12 वर्ष – 12,000 से अधिक