भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) द्वारा एक बार फिर से शिक्षकों (MP Teachers) को बड़ी राहत दी गई है। दरअसल इसके लिए 12 अगस्त को आदेश जारी कर दिया गया है। जिसमें शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए रिक्त पदों के विरुद्ध पुराने अतिथि विद्वानों (MP Guest teachers) को उसी स्कूल में नियुक्ति (appointment) के लिए प्राथमिकता की व्यवस्था के निर्देश जारी किए गए हैं।
इसके अलावा लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जुलाई और अगस्त महीने के मानदेय भुगतान के लिए भी राशि का आवंटन कर दिया गया है। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश द्वारा कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के क्रमांक 0701 अतिथि शिक्षकों के मानदेय के लिए शासकीय विद्यालय में शिक्षकों के विषय मांग से संबंधित स्वीकृत पदों पर 2022-23 आमंत्रित अतिथि विद्वानों के लिए 2 महीने की राशि जारी की जा रही है।शिक्षकों के जुलाई और अगस्त के मानदेय भुगतान के लिए सभी जिलों को नियम अनुसार राशि का वितरण किया गया है। जिसके सूची भी उपलब्ध कराई गई है। अब जल्द अतिथि शिक्षकों को मानदेय का भुगतान किया जाएगा।
इसके अलावा पुराने अतिथि शिक्षकों को नियुक्ति में उनके संबंधित स्कूल में ही नियुक्ति प्राथमिकता दी जाएगी। दरअसल बीते दिनों हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था। जिसमें कहा था कि अतिथि शिक्षकों को उसी स्कूल में नियुक्ति के लिए प्राथमिकता दी जाए। जिस पर बड़े कदम उठाते हुए लोक शिक्षण संचालक केके द्विवेदी ने आदेश क्रमांक 361 में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं।
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संचालनालय द्वारा 13 जुलाई को एक आदेश जारी किया गया था। जिसके कंडिका 2.1 के अनुसार रिक्त वाले पद और विषय का पैनल पूर्व में उपलब्ध है। विद्यालय में अतिथि शिक्षकों के आमंत्रण में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए। निर्णय के परिपालन में अतिथि शिक्षकों को ही उसी स्कूल में नियुक्ति के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। इतना ही नहीं जारी आदेश में कहा गया है कि असहमति की स्थिति में शिक्षकों से लिखित में असहमति प्राप्त कर अभिलेख संधारित संस्था पैनल को अगले क्रम के अभ्यर्थियों को उन पदों पर आमंत्रित किए जाने की छूट होगी।
बता दें कि लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा अपने आदेश में लिखा गया है कि कई स्कूलों से शिकायत प्राप्त हुई है कि विद्यालय द्वारा निर्देश का पालन नहीं किया जा रहा है। विद्यालय में पैनल उपलब्ध होने के बाद भी नए आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं और गत वर्ष कार्य कर रहे अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित नहीं किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में यह सभी कार्य माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की अवहेलना किस श्रेणी में आ रहे हैं, जो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वही आदेश में कहा गया कि कि स्कूल स्कूल द्वारा इस तरह की शिकायत द्वारा प्राप्त होती है तो अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।