कर्मचारियों को मिल सकता है मानदेय में वृद्धि, हाई कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, 17000 रुपए तक बढ़ेगी राशि

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लखनऊ, डेस्क रिपोर्ट। हजारों कर्मचारियों के मानदेय (Employees Honorarium) पर बड़ी अपडेट सामने आई है। प्रदेश में उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत हजारों अनुदेशकों को 17000 मानदेय (Honorarium) देने के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की विशेष अपील पर फैसला सुरक्षित कर लिया गया है। मामले की सुनवाई इलाहाबाद HC मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और जेजे मुनीर की खंडपीठ द्वारा की जा रही है। इस मामले में राज्य सरकार की ओर से वकील अजीत कुमार मिश्रा ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा की मानदेय पर संविदा नौकरी पाने की वजह से याचिकाकर्ता 17000 रुपए प्रतिमाह मानदेय पाने की हकदार नहीं है।

जुलाई 2017 में याचिकाकर्ता द्वारा 8470 मानदेय की संविदा पर नियुक्ति हुई थी। जिसके लिए 17000 मानदेय केवल 1 वर्ष के लिए उन्हें जारी किया गया था। इतना ही नहीं वकील अजय कुमार मिश्रा ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि अनुदेशकों की तैनाती 1 वर्ष के संविदा पर की जाती है। जबकि कार्य संतोषजनक होने पर नवीनीकरण का नियम है।


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Kashish Trivedi

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