कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा लाभ, जॉइनिंग और रिवाइवल पॉलिसी में विस्तार, आदेश जारी

EMPLOYEES-pensioners

नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। रेलवे (Railway) ने एक बार फिर से अपने कर्मचारियों (Employees) को बड़ी राहत दी है। दरअसल जॉइनिंग और रिवाइवल पॉलिसी (Joining and Revival Policy) में विस्तार किया गया है। उसके प्रक्रिया को लेकर भी नवीन नीति तैयार की गई है। जिसके लिए रेलवे बोर्ड (Railway Board) ने आदेश जारी कर दिया है। 19 अप्रैल को जारी किए गए। इस आदेश में रेलवे ने स्पष्टीकरण दिया है। वही जॉइनिंग और रिवाइवल पॉलिसी को लेकर कई अहम दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। जिससे उम्मीदवार सहित कर्मचारियों को बड़ा लाभ मिलेगा। कार्यभार ग्रहण समय में विस्तार कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 35015/2/93-स्था (D) दिनांक 09.08.1995 में निहित दिशानिर्देशों के अधीन है।

जारी ओएम के अनुसार नियुक्ति के प्रस्ताव के जारी होने की तारीख से छह महीने की समाप्ति के बाद नियुक्ति का प्रस्ताव स्वतः ही समाप्त हो जाता है (नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे/एनएआईआर में शामिल होने के लिए रिपोर्ट करने की तारीख से नहीं)।


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Kashish Trivedi

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