EPFO ने EPS-95 पेंशनर्स को दी बड़ी राहत, इस तरह उठा सकेंगे लाभ, समय पर मिलेगी पेंशन की राशि

नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। पेंशनभोगियों (Pensioners) को अब ईपीएफओ (EPFO) को जीवन प्रमाण पत्र (life certificate) जमा नहीं करना होगा। पेंशनभोगी किसी भी समय जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। पेंशनभोगियों को हर नवंबर में अपने मृत्यु प्रमाण पत्र की एक प्रति प्रदान करने की आवश्यकता होती थी। पेंशनभोगियों को बिना किसी रुकावट के अपने लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी निरंतर व्यव्हार साबित करने के लिए एक वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

EPFO के एक ट्वीट के अनुसार, ईपीएस-95 पेंशनभोगी (EPS 95 Pensioners) अब किसी भी समय अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। जमा करने की तिथि के बाद एक वर्ष के लिए यह वैध है। यानी अब लाखों सेवानिवृत्त लोगों (retired employees) को नवंबर में जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की असुविधा से नहीं गुजरना पड़ेगा।


About Author
Kashish Trivedi

Kashish Trivedi