नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। पेंशनभोगियों (Pensioners) को अब ईपीएफओ (EPFO) को जीवन प्रमाण पत्र (life certificate) जमा नहीं करना होगा। पेंशनभोगी किसी भी समय जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। पेंशनभोगियों को हर नवंबर में अपने मृत्यु प्रमाण पत्र की एक प्रति प्रदान करने की आवश्यकता होती थी। पेंशनभोगियों को बिना किसी रुकावट के अपने लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी निरंतर व्यव्हार साबित करने के लिए एक वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
EPFO के एक ट्वीट के अनुसार, ईपीएस-95 पेंशनभोगी (EPS 95 Pensioners) अब किसी भी समय अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। जमा करने की तिथि के बाद एक वर्ष के लिए यह वैध है। यानी अब लाखों सेवानिवृत्त लोगों (retired employees) को नवंबर में जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की असुविधा से नहीं गुजरना पड़ेगा।
इसके लिए अब बैंक या डाकघर की यात्रा की आवश्यकता नहीं है। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के अनुसार, पेंशनभोगी 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के डोरस्टेप बैंकिंग गठबंधन या डाक विभाग की डोरस्टेप सेवा का उपयोग करके एक डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। बता दें कि जीवन प्रमाण पेंशनभोगियों के लिए एक बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी अन्य सरकारी संगठन के पेंशनभोगी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
भारत में एक करोड़ से अधिक परिवारों को पेंशनभोगी परिवारों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, जहां विभिन्न सरकारी निकायों द्वारा वितरित पेंशन उनकी आय और स्थिरता का आधार है। केंद्र सरकार के लगभग पचास लाख पेंशनभोगी हैं और विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों और विभिन्न अन्य सरकारी एजेंसियों की इतनी ही संख्या है। इसमें विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के पेंशनभोगी शामिल हैं। इसके अलावा सेना और रक्षा कर्मियों की पेंशन पच्चीस लाख से अधिक है।
पेंशनभोगियों के लिए सेवा से उनकी सेवानिवृत्ति के बाद एक प्रमुख आवश्यकता बैंकों, डाकघरों आदि जैसी अधिकृत पेंशन वितरण एजेंसियों को जीवन प्रमाण पत्र प्रदान करना है, जिसके बाद उनकी पेंशन उनके खाते में जमा की जाती है। इस जीवन प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के लिए पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति को या तो व्यक्तिगत रूप से पेंशन वितरण एजेंसी के समक्ष उपस्थित होना आवश्यक है या प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया जीवन प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने होते है जहां उन्होंने पहले सेवा की है।
बहुत से सरकारी कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति के बाद या तो अपने परिवार के साथ रहने के लिए या अन्य कारणों से एक अलग स्थान पर जाने का विकल्प चुनते हैं, इसलिए जब उनकी सही पेंशन राशि तक पहुंचने की बात आती है, तो एक बड़ी तार्किक समस्या पैदा होती है। जिसके लिए ये सर्टिफिकेट हर वर्ष प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है, ताकि पेंशनर्स को पेंशन का लाभ दिया जा सके।
EPS’95 Pensioners can now submit Life Certificate at any time which will be valid for 1 year from date of submission.
EPS'95 पेंशनभोक्ता अब किसी भी समय जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं जो जमा करने की तारीख से 1 वर्ष के लिए वैध होगा।#EPFO #Pension #AmritMahotsav @AmritMahotsav pic.twitter.com/SnQW0D8IgE
— EPFO (@socialepfo) April 14, 2022
#ESIC, keeping in view the problems faced by employers, is now providing relaxation of time limit for depositing & filing ESI Contribution. (1/2)#AmritMahotsav @byadavbjp @Rameswar_Teli @AmritMahotsav pic.twitter.com/mHHizfhNHM
— ESIC – स्वस्थ कार्यबल-समृद्ध भारत (@esichq) April 14, 2022