PF खाताधारकों के लिए बड़ी खबर, 31 दिसंबर से पहले पूरा करें यह काम वरना लगेगा बड़ा झटका

Kashish Trivedi
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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने ईपीएफ ग्राहकों (EPF Account holders) के लिए एक नई आधार-आधारित ई-नामांकन सेवा (E-Nomination service) शुरू की है । ईपीएफओ की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, नए ई-नामांकन को ऑनलाइन सदस्य पोर्टल पर देखा जा सकता है और मिनटों में पूरा किया जा सकता है। पीएफ खाताधारकों के लिए दिसंबर में डेडलाइन (Deadline) समाप्त हो रही है। EPFO की सभी पीएफ खाताधारकों दिसंबर के 31 तारीख से पहले नॉमिनी का नाम जोड़ना अनिवार्य किया गया है। वही पीएफ खाता धारक कि यदि नॉमिनेशन की फाइल में नॉमिनी का नाम नहीं जोड़ते हैं तो ऐसे खाताधारकों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।

पीएफ खाताधारकों के आश्रितों को सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से नॉमिनेशन की प्रक्रिया को शुरू किया गया है। जिससे पीएफ खाताधारकों को यदि कुछ हो जाता है तो उनके सभी आश्रितों को बीमा और पेंशन का लाभ दिया जा सके इसके लिए ईपीएफओ ने ई नॉमिनेशन जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। खाताधारक 31 दिसंबर 2021 तक अपने खाते में नॉमिनी का नाम जोड़ सकेंगे।

नॉमिनी को दाखिल न करने से उत्पन्न कई मुद्दों के मद्देनजर, ईपीएफओ ने दावा निपटान प्रक्रिया में किसी भी जटिलता से बचने के लिए सदस्यों को जल्द से जल्द अपना नामांकन दाखिल करने के रूप में इस सेवा की शुरुआत की है। इससे नामांकित व्यक्तियों के लिए सदस्य की मृत्यु की स्थिति में आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी के आधार पर ऑनलाइन पेंशन (pension) दावा दायर करना आसान हो जाता है।

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दरअसल नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सदस्यों के जीवन को आसान बनाने के लिए, सेवानिवृत्ति निकाय ने डिजिटल सेवाओं की एक series शुरू की है। डिजिटल भविष्य निधि (PF) नामांकन सुविधा ऐसी ही एक सेवा है। अब ईपीएफओ सदस्य EPFO की वेबसाइट http://epfindia.gov.in पर लॉग इन करके ईपीएफ, ईपीएस नामांकन डिजिटल रूप से जमा कर सकता है।

हालांकि नया पीएफ नामांकन दाखिल करके अपने ईपीएफ या पीएफ खाते के नामांकित व्यक्ति को बदल सकते हैं। यह सेवा वर्तमान में उन ईपीएफ सदस्यों के लिए उपलब्ध है, जिनका मोबाइल नंबर यूएएन और आधार सत्यापन से जुड़ा हुआ है। सदस्यों को आवेदन प्रक्रिया के लिए भौतिक दस्तावेजों के साथ किसी नियोक्ता या पूर्व नियोक्ता से संपर्क नहीं करने का भी लाभ होगा।

ईपीएफओ सदस्यों को संबंधित ईपीएफ खातों में एकीकृत पोर्टल के सदस्य इंटरफेस पर अपना ई-नामांकन दाखिल करने और ईपीएफओ से ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए जल्द से जल्द आधार और बैंक खाते को अपने यूएएन से जोड़न जरुरी है।


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