भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए खुशखबरी है। प्रदेश की राज्य सरकार ने युवाओं के हित में अहम फैसला लिया है। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना के संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, इसके तहत योजना में लाभार्थियों की आयु सीमा में 5 वर्ष की बढ़ोतरी की गई है। वही न्यूनतम परियोजना सीमा एक लाख से कम कर 50 हजार रूपये किया गया है।
दरअसल, मंगलवार को उज्जैन में सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना को और अधिक प्रभावी तथा व्यापक बनाने न्यूनतम परियोजना सीमा एक लाख से कम कर 50 हजार रूपये किये जाने का निर्णय लिया। योजना में अब हितग्राही को ब्याज अनुदान वार्षिक के स्थान पर त्रैमासिक आधार पर भुगतान किया जायेगा। विनिर्माण इकाई 50 लाख रूपये से अधिक होने अथवा सेवा या खुदरा व्यवसाय इकाई 25 लाख रूपये से अधिक होने पर भी योजना में परियोजनाएँ स्वीकार की जायेगी।
इसमें बैंक द्वारा प्रकरण स्वीकृति की दशा में हितग्राही को 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान का लाभ अधिकतम 50 लाख अथवा 25 लाख रूपये तक की ऋण राशि पर ही प्राप्त हो और ऋण गारंटी शुल्क की प्रतिपूर्ति भी यथानुपात आधार पर हो। बैंक द्वारा दिया गया पूरा ऋण कोलेटरल फ्री होना चाहिये। मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना में अर्हता एवं वित्तीय सहायता के लिये आयु सीमा मूलत: 18 से 40 वर्ष रखी गई थी, जिसको संशोधित कर अब 18 वर्ष से 45 वर्ष करने के आदेश का अनुमोदन किया गया।
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इससे कम पूंजी के व्यापार के लिए भी मुख्यमंत्री उद्यम योजना का लाभ मिलेगा। अब हितग्राही को ब्याज अनुदान का भुगतान वार्षिक के स्थान पर त्रैमासिक आधार पर किया जाएगा। वही न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को भी 12वीं से घटाकर 8वीं तक कर दिया गया है। इस योजना में सर्विस सेक्टर से संबंधित उद्यमों को भी शामिल किया गया है। खुद का उद्योग स्थापित करने की इस योजना के आवेदन केवल ऑनलाइन ही किए जा सकते हैं। आवेदन http://samast. mponline.gov.in के माध्यम से किए जा सकते हैं। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए जिला उद्योग केंद्र कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।