लाखों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, हो सकते हैं नियमित, मिलेगा लाभ, सरकार ने मांगी जानकारी, आदेश जारी

Kashish Trivedi
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रायपुर, डेस्क रिपोर्ट। राज्य के लाखों कर्मचारियों (Employees) के लिए अच्छी खबर है। दरअसल सरकार द्वारा उन्हें नियमित (regularized Employees) करने की तैयारी की जा रही है। वहीं विभागीय सूत्रों की मानें तो कर्मचारियों के वेतन (employees salary), योग्यता और आरक्षण नियम (reservation rule) से जुड़ी जानकारी सरकार द्वारा जुटाई जा रही है। इसके लिए सभी विभाग को जानकारी भेजने के दिशा निर्देश दिए गए हैं।

दरअसल छत्तीसगढ़ में 1 लाख 80 हजार अनियमित कर्मचारियों को नियमित कर लिया जा सकता है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव एसके सिंह द्वारा सभी विभाग को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अपने पत्र में कहा गया है कि सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और विशेष सचिव अपने-अपने विभागों के कर्मचारियों की जानकारी उपलब्ध कराएं। इसके अलावा निगम मंडल आयोग संस्था कार्यालय में काम कर रहे अनियमित, दैनिक भोगी और संविदा कर्मचारियों को भी इसमें शामिल किया गया है।

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मामले में छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी संगठन के रवि गढ़पाले का कहना है कि इससे पहले सरकार द्वारा संख्यात्मक रूप में जानकारी है लेकिन यह पहली बार है। जब भर्ती के नियम आरक्षण और वेतन संबंधी जानकारी की भी मांग की गई है। ऐसे लगता है कि सरकार जल्द ही नियमितीकरण के नियम बना सकती है और इसका लाभ अनियमित कर्मचारियों को दे सकती है।

जारी आदेश में जो जानकारी मांगी गई है, उसमें विभाग में पदस्थ दैनिक भोगी, संविदा सहित अनियमित कर्मचारी के लिए विज्ञापन भर्ती प्रक्रिया के माध्यम नियुक्ति शामिल है। इसके अलावा कार्यरत कर्मचारी के पद के निर्धारित शैक्षणिक तकनीकी योग्यता पर भी जानकारी मांगी गई है।

इसके अलावा कार्यरत कर्मचारी जिस पद पर कार्यरत हैं वह पर संबंधित विभाग के पद संरचना भर्ती नियम की स्वीकृति की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा नियुक्ति में शासन द्वारा आरक्षण नियम में अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का पालन किया गया है कि नहीं इस संबंध में भी जानकारी की मांग की गई है।

इतना ही नहीं विभाग में कार्यरत अनियमित, दैनिक भोगी और संविदा पर कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों के मानदेय भुगतान और नियमित पदों के वेतनमान से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।


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