शिमला, डेस्क रिपोर्ट। राज्य सरकार के 6th pay commission कर्मचारियों (Employees) को सचिवालय भत्ता (secretariat allowance) का लाभ मिलेगा। दरअसल हाई कोर्ट द्वारा मूल वेतन (basic salary) में इस भत्ते को जोड़े जाने के आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि (Employees salary hike) होगी। कर्मचारी लंबे समय से सचिवालय भत्ते की मांग कर रहे थे। अदालत ने स्पष्ट किया है कि लेखा परीक्षा विभाग कार्यकारी परिषद के निर्णय के विरुद्ध फैसला नहीं लिया जा सकता।
वहीं हाईकोर्ट के निर्देश के बाद प्रदेश विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को सचिवालय भर्ती काफी लाभ मिलेगा पेंशन और मूल वेतन के साथ ही से जोड़े जाने के आदेश दे दिए गए हैं। इस मामले में सुनवाई करते हुए न्यायाधीश सत्येन वैध ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की याचिका को स्वीकार किया और बाद में इस पर यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।
अपने आदेश में अदालत ने स्पष्ट किया है कि विश्वविद्यालय द्वारा जब कर्मचारियों को सचिवालय भर्ती दिए जाने का निर्णय लिया गया है तो ऐसी स्थिति में भत्ते को पेंशन के लिए नहीं गिना जाना न्याय संगत नहीं है। विश्वविद्यालय के रिटायर कर्मचारियों द्वारा अदालत से इस मामले में गुहार लगाई गई थी। सचिवालय भत्ते को उनकी सेवा के सभी लोगों के साथ ही नहीं जाने की मांग की गई थी। जिसमें दलील देते हुए सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने कहा कि विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद द्वारा 1971 में अगर शिक्षकों को सचिवालय भत्ता दिए जाने का निर्णय लिया गया था।
इसे सरकार की अधिसूचना में भी अपनाया गया था। 23 अप्रैल 2012 को प्रशासन ने कर्मचारियों के लिए बच्चे को वेतन के साथ जोड़ने के आदेश भी दिए थे लेकिन स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा इससे इंकार कर दिया गया था। अब अदालत ने सुनवाई के बाद कर्मचारियों को सचिवालय भत्ता के भुगतान के निर्देश दिए हैं।