नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। लाखों कर्मचारियों (Employees) के लिए बड़ी खबर है। दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा लोगों को बड़ा लाभ दिया जा सकते हैं। माना जा रहा है कि सरकार जल्दी प्रोविडेंट फंड (Provident Fund) में जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज खाताधारकों के खाते में डालेगी। ऐसे में अगर आपने अभी अपनी नौकरी में बदलाव किया है और आपके पास एक से अधिक पीएफ अकाउंट है तो जल्दी अपने खाते को एक कर ले। ऐसा नहीं करने की स्थिति में आपके ब्याज की राशि अटक सकती है। इसके अलावा कर्मचारियों-खाताधारकों को पूरे 7 लाख रुपए का फायदा दिया जाता है।
दरअसल एक से अधिक पीएफ अकाउंट के साथ परेशानी है कि नए पीएफ अकाउंट में पुरानी कंपनियों के फंड नहीं जुड़ पाते है। जिसके कारण पीएफ खाता धारको को ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर अकाउंट को मर्ज करने की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है। जिसके बाद आप के टोटल पीएफ अमाउंट एक ही खाते में नजर आने लगते हैं।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज दर पर मुहर लगाई जा चुकी है। वित्त वर्ष 2021 के लिए इपीएफ पर ब्याज 8.1 प्रतिशत तय किया गया है। वहीं जानकारों की माने तो मोदी सरकार अगस्त महीने के आखिरी में पर मिलने वाले ब्याज का पैसा खाते में अंतरित कर सकती है। इसलिए यदि आपके पास भी एक से अधिक पीएफ अकाउंट है तो उसे एक करने की प्रक्रिया को पूरा कर लीजिए।
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इसके अलावा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को बड़ा आर्थिक लाभ भी सकती है। देश में करोड़ों अकाउंट होल्डर से जो खाते से पैसे की निकासी कर रहे हैं। ईपीएफओ द्वारा अपने खाताधारकों को पूरे 7 लाख रुपए का फायदा दिया जाता है। दरअसल इपीएफ अकाउंट होल्डर अगर 7 लाख रुपए का फायदा चाहते हैं तो उन्हें नॉमिनेशन की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। ईपीएफ हर खाताधारको को एम्पलाई डिपॉजिट लिंक स्कीम (EDLI) के तहत 7 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर देते हैं।
ऐसी स्थिति में किसी खाता धारक की मृत्यु दुर्घटना में होने पर नॉमिनी को पूरे 7 लाख रुपए का फायदा मिल सकते हैं।इसके लिए वह EDLI इंश्योरेंस स्कीम के तहत आसानी से राशि क्लेम कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। इसके लिए आपको e-nomination करना अनिवार्य होगा। नॉमिनेशन करने के बाद आप ईडीएलआइ स्कीम क्लेम करने के लिए डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी।
साथ ही 1 से ज्यादा लोगों को इस में नॉमिनी बनाया जा सकता है। जरूरत के हिसाब से नॉमिनी को बदलने की प्रक्रिया को भी पूरा किया जा सकता है। नॉमिनी खाता धारक की मृत्यु के बाद इंश्योरेंस के पैसे ऑनलाइन क्लेम किए जा सकते हैं।
इसके लिए प्रक्रिया
- सबसे पहले ईपीएफ के आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- यूएएन और पासवर्ड 10 कर लॉगिन करें
- व्यू प्रोफाइल के ऑप्शन पर पासपोर्ट साइज अपलोड करें
- Manage सेक्शन पर क्लिक करके e-nomination के प्रोसेस को पूरा करें
- नॉमिनी की जानकारी अंतरित करें
- रजिस्टर्ड नंबर पर आएं ओटीपी दर्ज करें
- ईपीएफओ इ नॉमिनेशन का कार्य पूरा हो जाएगा