लाखों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, VDA में वृद्धि, आदेश जारी, उपलब्ध होगी एरियर्स की राशि

mp news

नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। कर्मचारियों (Employees) के लिए अच्छी खबर है। दरअसल श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वाराकर्मचारोंके लिए VDA में वृद्धि की घोषणा की गई थी। उनके VDA में वृद्धि (VDA Hike) की घोषणा की गई थी। वही यह वृद्धि 1 अप्रैल से लागू होगी। इससे रेलवे द्वारा भी कई काम कामगारों क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है। जिसके लिए अब रेलवे ने नवीन आदेश जारी किए हैं। वही कामगारों को अब खाते में बढ़कर राशि मिलेगी। इसके साथ ही उनके सैलरी में भी वृद्धि देखी जाएगी। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न अनुसूचित रोजगार से जुड़े कर्मचारियों के लिए VDA की घोषणा की जाती है। वहीं वीडीए वृद्धि से केंद्रीय क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी और कामगारों के न्यूनतम वेतन की दर में वृद्धि देखने को मिलेगी।

जारी आदेश के मुताबिक प्रत्येक आदेश संख्या (i) 1/4(1)/2022-LS-II, (ii) 1/4(2)/2022-LS-II, (iii) 1/4(3)/2022 की एक प्रति -LS-II, (iv) नंबर 1/4(4)/2022-LS-II (v) नंबर 1/4(5)/2022-LS.II (vi) 1/4(6)/2022 -LS-II और (vii) 1/4(7)/2022-LS-II दिनांक 31.03.2022 (i) कृषि (ii) जिप्सम माइंस, बैराइट्स माइंस, बॉक्साइट में लगे ठेका श्रमिकों के लिए परिवर्तनीय महंगाई भत्ते की दरों में संशोधन खदानें, मैंगनीज खदानें, चाइना क्ले माइन्स, कानाइट माइन्स, कॉपर माइन्स, क्ले माइन्स, क्ले माइन्स, मैग्नेसाइट माइन्स, व्हाइट क्ले माइन्स, स्टोन माइन्स, स्टीटाइट माइन्स (सोप स्टोन्स और टैल्क बनाने वाली खदानों सहित), गेरू माइन्स, एस्बेस्टस माइन्स, फायर क्ले माइन्स, क्रोमाइट माइन्स, क्वार्टजाइट माइन्स, क्वार्ट्ज माइन्स, सिलिका माइन्स, ग्रेफाइट माइन्स, फेलस्पर माइन्स, लेटराइट माइन्स, डोलोमाइट माइन्स, रेड ऑक्साइड माइन्स, वोल्फ्राम माइन्स आयरन ओर माइन्स, ग्रेनाइट माइन्स रॉक फॉस्फेट माइन्स, हेमेटाइट माइन्स, मार्बल और कैल्साइट खदानें, यूरेनियम खदानें, अभ्रक खदानें, लिग्नाइट खदानें, बजरी खदानें, स्लेट खदानें और मैग्नेटाइट खदानें (iii) सड़कों का निर्माण या रखरखाव या आरयू अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक, वायरलेस, रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, टेलीग्राफ और ओवरसीज कम्युनिकेशन केबल्स और इसी तरह के अन्य अंडरग्राउंड केबलिंग वर्क, इलेक्ट्रिक लाइन्स, वाटर सप्लाई लाइन्स और सीवरेज पाइप लाइन्स (iv) में लोडिंग और अनलोडिंग सहित एनवे या बिल्डिंग ऑपरेशंस में (ए) ) माल शेड, रेलवे के पार्सल कार्यालय, (बी) अन्य माल-शेड, गोदाम, गोदाम और अन्य समान रोजगार; (सी) डॉक्स और बंदरगाह; और (डी) हवाई अड्डों पर यात्री सामान और कार्गो (अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों) (v) मैनुअल स्कैवेंजर्स के रोजगार और सूखे शौचालयों के निर्माण (निषेध) अधिनियम, 1993 के तहत निषिद्ध गतिविधियों को छोड़कर स्वीपिंग और सफाई का रोजगार (vi) वॉच और वार्ड (हथियारों के साथ और बिना हथियारों के) और (vii) पत्थर की खदानों को सूचना और सख्त अनुपालन के लिए इसके साथ भेजा जाता है। दरें 01.04.2022 से लागू हैं ।


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Kashish Trivedi

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