नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। पेंशनर्स के पेंशन (pensioners pension) को लेकर मंत्रालय (ministry) नवीन आदेश जारी के लिए है। दरअसल पेंशनर्स को जल्द पेंशन का भुगतान (pension payment) उनके खाते में किया जाएगा। इसके लिए सभी प्राइवेट सेक्टर बैंक (private sector bank) को रेलवे ने करते हुए कहा है कि पीपीओ (PPO) आदि दस्तावेज जमा नहीं होने पर भी पेंशनर्स के पेंशन को रोका ना जाए। उनके पेंशन का भुगतान किया जाए। साथ ही निजी क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से रेलवे पेंशन का वितरण को लेकर नवीन आदेश जारी किए गए हैं। जिनमें चार निजी बैंकों को पेंशन के भुगतान के निर्देश दिए गए हैं।
आदेश में कहा गया है कि कृपया बोर्ड के उक्त पत्र को कनेक्ट करें जिसके द्वारा चार निजी क्षेत्र के बैंकों अर्थात एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, ICICI बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक को रेलवे पेंशन (आरबीआई के अनुमोदन के अनुसार) के वितरण के लिए सभी क्षेत्रीय रेलवे और उत्पादन इकाइयों (प्रतियां) को सूचित किया गया था।
आदेश में कहा गया है कि आईआर वेबसाइट में लेखा संग्रह में उपलब्ध है। इस संबंध में, अब यह पुष्टि हो गई है कि इन चार बैंकों में से, एक्सिस बैंक ने ई-पीपीओ के प्रसारण के लिए सभी तकनीकी तौर-तरीकों को पूरा कर लिया है। शेष बैंकों के संबंध में, प्रक्रिया अभी भी जारी है। इसलिए, सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को ऐसे बैंकों को चुनने की सलाह दी जाए, जिन्होंने अभी तक ई-पीपीओ के प्रसारण के लिए पूर्ण तकनीकी संपर्क स्थापित किया है।
इससे पहले हाल ही में एक कार्यालय ज्ञापन में, पेंशन और पेंशनभोगियों के कल्याण विभाग ने कहा कि यदि पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) अधिकृत पेंशन में प्रशासनिक कारणों या चूक के कारण देरी होती है, तो सामान्य भविष्य निधि राशि पर ब्याज के समान दर और समान तरीके से पेंशन, ग्रेच्युटी और पारिवारिक पेंशन के बकाया पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा।
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के ज्ञापन के अनुसार सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 65 में आगे प्रावधान है कि सभी मामलों में जहां पेंशन/पारिवारिक पेंशन/ग्रेच्युटी (अनंतिम पेंशन/पारिवारिक पेंशन सहित) / ग्रेच्युटी) स्वीकृत नहीं किया गया है या विलंबित है, और यह स्पष्ट रूप से स्थापित है कि भुगतान में देरी प्रशासनिक कारणों या चूक के कारण हुई थी, ब्याज का भुगतान पेंशन / परिवार पेंशन / ग्रेच्युटी के बकाया दर पर किया जाएगा।