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सरकार ने कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा, DA में 3 फीसद की वृद्धि, आदेश जारी, 3 समान किस्तों में मई-जून तक मिलेगा एरियर्स

Written by:Kashish Trivedi
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सरकार ने कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा, DA में 3 फीसद की वृद्धि, आदेश जारी, 3 समान किस्तों में मई-जून तक मिलेगा एरियर्स

रायपुर, डेस्क रिपोर्ट। राज्य सरकार (Sttae government) ने को फिर से अपने कर्मचारियों (Employees) को बड़ी राहत दी है। दरअसल उनके महंगाई भत्ते में वृद्धि (DA Hike) कर दी गई है। मंगलवार को इसके लिए आदेश जारी किए गए। नए आदेश के मुताबिक महंगाई भत्ता 31% से बढ़कर 34% फीसद कर दिया गया है। जिसके बाद कर्मचारियों के खाते में ₹600 से लेकर ₹2500 तक की वृद्धि रिकॉर्ड की जाएगी। साथ ही इसका लाभ 16000 से अधिक कर्मचारियों को मिलेगा।

जारी आदेश के मुताबिक छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी में कार्यरत नियमित अधिकारी/कर्मचारी एवं कार्यभारित कर्मचारी जिनके द्वारा 1 अप्रैल 2016 से वेतनमान प्राप्त किया जा रहा है के महंगाई भत्ते की वर्तमान दर 31 फीसद को 1 जनवरी 2022 की स्थिति में संशोधित किया गया है। 1 जनवरी 2022 से अधिकारी कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का 34 फीसद हिस्सा महंगाई भत्ते के रूप में दिया जाएगा।

पावर कंपनीज में कार्यरत कर्मचारी जिनमें 1 अप्रैल 2009 से वेतनमान के अनुसार वेतन प्राप्त करने का विकल्प प्रस्तुत किया गया है कि उनके महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई हैके उनके महंगाई भत्ते की वर्तमान दर 196 फीसद को 1 जनवरी 2022 की स्थिति में बढ़ाकर 203 फीसद किया गया है। जिसके बाद छठे वेतनमान प्राप्त कर रहे कर्मचारियों के डीए में 7 फीसद की वृद्धि की गई है।

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छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी के वेतन पुनरीक्षण के तहत एक अप्रैल 2014 से पुनरीक्षित वेतनमान प्राप्त कर रहे अधिकारी कर्मचारी को 1 जनवरी 2022 के बाद वेतनमान के मुताबिक महंगाई भत्ता 47% से बढ़ाकर 51% किया गया है। पावर कंपनी से ऐसे अधिकारी कर्मचारी जो अप्रैल महीने से लेकर जून महीने के बीच तक रिटायर हो रहे हैं। उन्हें महंगाई भत्ते की एरियर्स की राशि का भी भुगतान उनके रिटायरमेंट महीने तक पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही कर्मचारियों को संशोधित देर से मान्य किये गए थे।

नियमित भुगतान अप्रैल महीने के वेतन के साथ किए जाएंगे। जबकि जनवरी से लेकर मार्च तक के महंगाई भत्ते की बकाया राशि का भुगतान अप्रैल से जून के वेतन के साथ तीन समान किस्तों में किया जाएगा। वही जारी आदेश के मुताबिक महंगाई भत्ते के भुगतान हेतु गणना के लिए 50 वर्ष या उससे अधिक के अंश को ₹1 तथा 50 पैसे से कम अंश की गणना नहीं की जाएगी।

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