भुवनेश्वर, डेस्क रिपोर्ट। एक बार फिर से सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) के मानदेय (honorarium) में वृद्धि की गई है। दरअसल त्योहार से पहले उन्हें बड़ा तोहफा दिया गया। इसके साथ ही सेवा संहिता के नियम 120 के तहत भुगतान किए जाने वाले वार्षिक मानदेय में वृद्धि (honorarium hike) की घोषणा की गई है। जिसका फायदा लाखों कर्मचारियों को होगा। इसके तहत वित्तीय वर्ष के दौरान सरकारी कर्मचारियों को मानदेय की ऊपरी सीमा को बढ़ाकर 40 हजार से ₹50 हजार कर दिया गया है। इसके अलावा उप सचिव, अवर सचिव सभी प्रधान पीएस और वरिष्ठ पीएस श्रेणी के कर्मचारियों को भी बड़ा लाभ दिया गया है।
सरकारी कर्मचारियों के लिए उत्कल दिवस उपहार के रूप में राज्य सरकार ने ओडिशा सेवा संहिता के नियम-120 के तहत भुगतान किए जाने वाले वार्षिक मानदेय में वृद्धि की है। एक सरकारी कर्मचारी को आमतौर पर किए गए कार्य के लिए मानदेय दिया जाता है। एक वित्तीय वर्ष के दौरान सरकारी कर्मचारियों को देय मानदेय की ऊपरी सीमा को 40,000 रुपये के मौजूदा स्तर से संशोधित कर 50,000 रुपये कर दिया गया है।
मामले में वित्त विभाग द्वारा एक जारी कार्यालय ज्ञापन प्रेषित किया गया है जिसके मुताबिक विभिन्न रैंकों के लिए ₹50000 की ऊपरी सीमा को तय किया गया। साथ ही सुनियोजित तरीके से राशि तय की जाएगी ताकि शासकीय कर्मचारियों को मानदेय भुगतान में इसे युक्तिसंगत बनाया जा सके।।
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उप सचिव, अवर सचिव, प्रधान पीएस और वरिष्ठ पीएस श्रेणी के कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त और संयुक्त सचिव श्रेणी के कर्मचारियों के मानदेय की सीमा को 40,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये और कर्मचारियों के लिए 35,000 रुपये से 44,000 रुपये कर दिया गया है।
इसके साथ ही एसडीओ, एएसओ, पीएस, पीए, इश्यू सुपरिटेंडेंट और डायरी सुपरिटेंडेंट सहित सीनियर डीईओ के मानदेय को भी बढ़ाया गया है। एसओ, डीओ, एएसओ, पीएस, पीए, इश्यू सुपरिटेंडेंट, डायरी सुपरिंटेंडेंट, सीनियर स्टेनो, सीनियर डीईओ और समकक्ष को अब 30,000 रुपये के बजाय 38,000 रुपये और टाइपिस्ट, जूनियर स्टेनो, ड्राइवर और समकक्ष को पहले 25,000 रु. के बाद अब 31,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा।
इसी तरह, डायरिस्ट, दफ्तरी, चपरासी और समकक्ष के मानदेय की सीमा को 20,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है। संविदा के आधार पर या ओएसडी या सलाहकार के रूप में काम करने वाले कर्मचारी उन पदों के समकक्ष मानदेय के हकदार होंगे, जिनके लिए उन्हें लगाया गया है। विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को देय मानदेय की ऊपरी सीमा का निर्णय संशोधित बीमित कैरियर प्रगति (RACP)/संशोधित आश्वासित कैरियर को ध्यान में रखे बिना ओडिशा संशोधित वेतनमान (ORSP) नियम, 2017 के अनुसार संबंधित कर्मचारियों को प्रोग्रेस (MACP) लाभ मूल वेतन को ध्यान में रखते हुए किया गया है।
वित्त विभाग के एक अधिकारी की माने तो पिछले मानदेय को संशोधित किए चार साल बीत चुके हैं। ओआरएसपी नियम, 2017 के लागू होने के बाद फरवरी 2018 में मानदेय को अंतिम बार संशोधित किया गया था। राशि की ऊपरी सीमा को 20,000 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये कर दिया गया था।