हाईकोर्ट का कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला, अन्य कर्मियों की तरह सभी लाभ के होंगे हकदार, वेतन-पेंशन-भत्ते सहित अन्य लाभ होंगे उपलब्ध

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हाईकोर्ट (High court) ने एक बार फिर से कर्मचारियों (Employees) को बड़ी राहत दी है। दरअसल राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान सुविधाएं हाईकोर्ट के कर्मचारियों को भी होगी। इस मामले में हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आदेश दिए हैं कि हाईकोर्ट के कर्मचारियों को भी पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के समान  सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। इसके बाद वेतन भत्ते (Salary-allowances) सहित आवास भत्ते और अन्य भत्ते का लाभ हाईकोर्ट के कर्मचारियों को भी होगा।

दरअसल जस्टिस राजवीर शेरावत ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट एंप्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन की याचिका का निपटारा करते हुए महत्वपूर्ण ने कहा कि संविधान तय नियमों से चलता है। इसलिए इसके कर्मचारी भी उसी लाभ के अधिकारी है जो राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिए जाते हैं। इतना ही नहीं महत्वपूर्ण आदेश में हाई कोर्ट ने पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ प्रशासन और सरकार को आदेश दिए हैं कि सभी हाईकोर्ट के कर्मचारियों कोराज्य सरकार के समान सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए।


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Kashish Trivedi

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