हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति उम्र पर सुनाया बड़ा फैसला, 3 महीने का नोटिस होगा जरूरी

employees news

गांधीनगर, डेस्क रिपोर्ट। एक तरफ जहां देशभर में रिटायरमेंट उम्र (Employees Retirement age) को लेकर चर्चा तेज हो गई है। वहीं दूसरी तरफ उच्च न्यायालय द्वारा रिटायरमेंट एज पर बड़े निर्णय दिए जा रहे हैं। इसी बीच अब उच्च न्यायालय ने नगरपालिका अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियम के तहत नगर पालिकाओं की शक्ति को बरकरार रखा।

वहीं हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि किसी भी समय और उसके बाद 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने के साथ ही कर्मचारी (Employees) 3 महीने का नोटिस देकर सेवानिवृत्त (Retire) हो सकते हैं। वहीं प्रतिवादी द्वारा दो महीने के वेतन के भुगतान के लिए एक अतिरिक्त तर्क को खंडपीठ ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि नगर पालिका द्वारा नियम 5 के अनुसार तीन महीने का नोटिस दिया गया था।


About Author
Kashish Trivedi

Kashish Trivedi