हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, इस तिथि से होगा पेंशन-ग्रेच्युटी लाभ का भुगतान, मिलेगा लाभ

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चेन्नई, डेस्क रिपोर्ट। हाईकोर्ट (High court) ने एक बार फिर से कर्मचारियों (Employees) को बड़ी राहत दी है। दरअसल शिक्षकों के पेंशन (employees-teachers pension) लाभ पर विचार करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि पेंशन की तारीख वही होगी। जब सेवा में प्रवेश किया गया है। ना कि वह तिथि जिस पर वास्तव में नियुक्ति की पुष्टि की गई है। इसके साथ ही कर्मचारियों को पेंशन-ग्रेच्युटी लाभ देने के निर्देश दिए गए हैं।

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पेंशन योजना का दवा सेवा में आने की तिथि से किया जा सकता है नियमित नियुक्ति की स्वीकृति की तिथि से नहीं। ऐसे में सरकार सहित कर्मचारियों को बड़ा लाभ मिलेगा। मामले में न्यायमूर्ति एस वैद्यनाथ और न्यायमूर्ति एन माला ने भी वी. वसंती बनाम तमिलनाडु राज्य के फैसले परबनाम तमिलनाडु राज्य के फैसले पर भी भरोसा किया। जिसमें कहा गया है कि इस तरह के तथ्यों पर शिक्षक की सेवा अवधि नियुक्ति की तारीख से शुरू होती है ना की नियमित नियुक्ति की स्वीकृति से।


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Kashish Trivedi

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