हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, कर्मचारियों-पेंशनर्स को मिलेगा लाभ, 6 महीने के भीतर एरियर्स और बकाए पेंशन भुगतान के निर्देश

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त्रिवेंद्रम, डेस्क रिपोर्ट। हाईकोर्ट (high court) ने एक बार फिर से कर्मचारी (employees) और पेंशनर्स (pensioners) को बड़ा लाभ दिया है। दरअसल ट्रांसपोर्ट स्टाफ (transport staff) को पेंशन (pension) सहित एरियर्स का भुगतान (arrears payment) करने के निर्देश हाई कोर्ट ने दिए हैं। अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी अधिकारियों को बकाए डीए का भुगतान किया जाना चाहिए। इसके अलावा पेंशनर्स को भी पेंशन की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए।

मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को राज्य में विभिन्न परिवहन निगमों के कर्मचारियों को बिना किसी भेदभाव के छह महीने के भीतर पेंशन का भुगतान करने का निर्देश दिया है। जस्टिस सी सरवनन ने कहा 26 अगस्त, 2019 के जीओ के संदर्भ में इन सभी रिट याचिकाओं को अनुमति दिया जाए। वहीँ निर्देश दिया गया है कि अधिकारी याचिकाकर्ताओं को पेंशन और महंगाई भत्ते (डीए) के बकाया का भुगतान करेंगे, जैसा कि 1 जनवरी , 2016 और 31 मार्च, 2018 के बीच सेवानिवृत्त हुए पेंशनभोगियों को 1 जनवरी, 2016 से संभावित रूप से 28 अगस्त, 2019 से छह महीने के भीतर प्रभाव से लागू किया गया है।


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Kashish Trivedi

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